Lokpal Internship: अगर आप भ्रष्टाचार से लड़ते हुए चाहते हैं पैसे कमाना, तो लोकपाल आपको बुला रहा है
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Lokpal Internship: अगर आप भ्रष्टाचार से लड़ते हुए चाहते हैं पैसे कमाना, तो लोकपाल आपको बुला रहा है

लोकपाल में इंटर्न के लिए 4 वैकेंसी मौजूद है. इसमें एप्लाई करने की एक शर्त में कहा गया है कि छात्र की 12th क्लास में न्यूनतम 75 फीसदी मार्कस हो. 

Lokpal Internship: अगर आप भ्रष्टाचार से लड़ते हुए चाहते हैं पैसे कमाना, तो लोकपाल आपको बुला रहा है

Internship Opportunity in the Lokpal: भारत में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जांच करने वाले लोकपाल ने देश के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप निकाली है. लोकपाल ने एक विज्ञापन के ज़रिए कहा कि लोकपाल में इंटर्न करने वाले छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. इंटर्नशिप की अवधी 6 हफ़्ते रखी गई है. बता दें विज्ञापन के मुताबिक लोकपाल में इंटर्न के लिए चार वैकेंसी हैं. लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत भारत के लोकपाल की स्थापना की गई है.

इंटर्नशिप योजना में कहा गया है, "भ्रष्टाचार का समाज पर बुरा असर पड़ता है, यह लोकतंत्र को कमजोर करता है और आबादी में संसाधनों के असमान वितरण की ओर ले जाता है."

छात्रों को लोकपाल में काम क्यों करना चाहिए?
विज्ञापन में कहा गया है, "सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए यह ज़रूरी है कि संबंधित क्षेत्रों में हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले छात्र इस बुराई के विभिन्न आयामों से जागरुक हों और इससे निपटने के लिए कानूनी तरीकों को जाने. इसके अलावा इसमें छात्रों से नए विचारों और नई तकनीक के साथ लोकपाल के प्रभावी कामकाज में अपने योगदान देने का अह्वान किया गया है. 

इंटर्नशिप की क्या शर्ते हैं? 
लोकपाल में इंटर्न के लिए 4 वैकेंसी मौजूद है. इसमें एप्लाई करने की एक शर्त में कहा गया है कि छात्र की 12th क्लास में न्यूनतम 75 फीसदी मार्कस हो. अगर आप के इससे कम अंक है तो आप इस इन्टर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं है. 

कब बना लोकपाल 
लोकपाल के केंद्र सरकार और पब्लिक डिपार्टमेंट से जुड़े पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करता है. प्रधानमंत्री और चीफ़ जस्टिस के अलावा लोकपाल किसी भी पब्लिक ऑफ़िसर और नेता के खिलाफ़ जांच कर सकता है. 2011 में हुए जन लोकपाल आंदोलन के बाद लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में संसद में संशोधन कर पास किया गया था.आपको बता दें राज्य स्तर के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच लोकायुक्त करता है

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