Indian Railways Rules: रेल में छूट गया हो कीमती सामान तो ना हों परेशान; इस तरह मिलेगा वापस
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Indian Railways Rules: रेल में छूट गया हो कीमती सामान तो ना हों परेशान; इस तरह मिलेगा वापस

Indian Railways Rule: आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ट्रेन में सामान तो ज़रूर भूले होंगे. अगर हैं तो ऐसे में आपने क्या किया था. आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपना कोई ज़रूरी सामान ट्रेन में भूल जाते हैं तो आपको क्या करना होगा.

Indian Railways Rules: रेल में छूट गया हो कीमती सामान तो ना हों परेशान; इस तरह मिलेगा वापस

Indian Railways Rule: भारतीय रेलवे को दुनिया के सबसे बड़े रेलवेज में शुमार होता है. पिछले कई सालों में भारतीय रेलवे काफी बदला है. कई नई सुविधाएं शामिल की गई हैं और नए नियम शामिल किए गए हैं. आपने रेल में सफर किया होगा. कई बार शायद ऐसा भी हुआ हो कि आप अपना कोई सामान उसमें भूल गए हों? लेकिन क्या आपको पता है अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसे रेलवे की मदद से वापस पा सकते हैं. अगर नहीं तो आज आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं....तो चलिए जानते हैं.

सामान खोने पर रेलवे को दें जानकारी

अगर आपका सामान रेल में छूट जाता है तो इसकी जानकारी रेलवे को दें. रेलवे ने इस चीज को लेकर एक व्यवस्था बनाई हुई है. इसके लिए पहले आपको उसी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा जहां आप ट्रेन से उतरे थे. स्टेशन पहुंच कर आप रेल अधिकारियों से मिलें जिसके बाद लिखित रूपमें इसकी पूरी जानकारी आरपीएफ को दें. इसके बाद अब रेलवे की जिम्मेदारी होगी कि वह आपके सामान को ढूंढे  और पूरे मामले की जांच पड़ताल करे.

क्या होगा शिकायत करने के बाद

शिकायत में आपको अपना रेल नंबर और बोगी और सीट नंबर देना होगा. जिसके बाद पुलिस आपकी सीट के पास जाकर जांच करेगी. अगर आपका सामान मिल जाता है तो उसे नजदीकी आरपीएफ थाने में भेजा जाएगा. कई मामलो में सामान को उसी स्टेशन पर पहुंचा दिया जाएगा जहां आपने शिकायत दर्ज कराई था. जब रेलवे को आपका सामान मिल जाएगा तो इसकी जानकारी आपको दी जाएगी. जिसके बाद आप अपने सफर के दस्तावेज दिखा कर सामान से सकेंगे. 

जान लें यह नियम

अगर ट्रेन में कोई लावारिस सामान मिलता है तो इसे रेलवे स्टेशन में जमा कराया जाता है. रेलवे के अधिकारी अपनी देख रेख में उसकी जाच कराते हैं. अगर सामान कोई बेशकीमती निकलता है तो उसे स्टेशन पर ही रख लिया जाता है. अगर 24 घंटों के अदंर कोई अपने सामान को क्लेमा क्लेम करता है तो उसके दस्तावेज जांच कर वह उसे दे दिया जाता है. वरना 24 घंटे बीतने के बाद सामान जोनल ऑफिस ट्रांसफर कर दिया जाता है.

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