'मन की बात' की 100 कड़ी नहीं सुनने का ख़मियाज़ा; PGIMER की छात्राओं को मिली ये सज़ा
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'मन की बात' की 100 कड़ी नहीं सुनने का ख़मियाज़ा; PGIMER की छात्राओं को मिली ये सज़ा

Chandigarh News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंथली प्रोग्राम 'मन की बात' का 100वां एपिसोड नहीं सुनने पर चंडीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में 36 छात्राओं पर एक्शन लिया गया है. एक सप्ताह तक उन्हें हॉस्टल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

'मन की बात' की 100 कड़ी नहीं सुनने का ख़मियाज़ा; PGIMER की छात्राओं को मिली ये सज़ा

PGI Chandigarh: चंडीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च (PGIMER) के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन में पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का 100वां एपिसोड नहीं सुनन पर एक्शन लिया गया है. प्रोग्राम में शामिल नहीं होने पर संस्थान की 36 छात्राओं पर एक हफ्ते के लिए हॉस्टल से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है. एक ऑफिशियली ऑर्डर में यह जानकारी दी गई है. अस्पताल मैनेजमेंट ने पहले और तीसरे साल की छात्राओं के लिए इंस्टीटयूट में 30 अप्रैल को प्रसारित 'मन की बात' प्रोग्राम के 100वें एपिसोड को सुनना जरूरी किया था, जिसमें 36 छात्राएं शामिल नहीं हुईं.

हॉस्टल से बाहर निकलने पर पाबंदी
बाद में, अस्पताल के अफसरान ने तीन मई को एक आर्डर जारी करके छात्राओं को इसकी जानकारी दी कि थर्ड एयर की 28 छात्राओं और फर्स्ट एयर की आठ छात्राओं को एक हफ्ते के लिए हॉस्टल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी.  इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल सुखपाल कौर ने कहा कि पीजीआईएमईआर के अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी करेंगे. आदेश के अनुसार, इंस्टीट्यूट के वार्डन ने हॉल ही में पहले और तीसरे वर्ष की छात्राओं को बताया था कि उनके लिए 30 अप्रैल को लेक्चर थियेटर-1 में 'मन की बात' कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनना जरूरी है.

बच्चों पर 100 रुपये का जुर्माना
आदेश में छात्रों को यह भी चेतावनी दी गई थी कि प्राोग्राम में शामिल नहीं होने पर उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाएगी. आदेश में कहा गया है कि वार्डन और छात्रावास समन्वयक के बार-बार याद दिलाने के बावजूद, 36 छात्राएं मन की बात के 100 वें एपिसोड को सुनने नहीं आईं, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई. बता दें कि देहरादून के जीआरडी निरंजनपुर एकेडमी में भी 'मन की बात' प्रोग्राम के लिए स्कूल नहीं पहुंचने वाले बच्चों पर 100 रुपये जुर्माना लाने या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने का हुक्म जारी किया था. स्कूल मैनेजमेंट के ज़रिए इस बारे में स्कूल के व्हाट्सऐप ग्रुप में हुक्म जारी किया गया है. इस बारे में नेशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने चीफ शिक्षा अधिकारी देहरादून को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की.

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