Arvind Kejriwal News: केजरीवाल को एक और झटका, HC में नहीं होगी तत्काल सुनवाई
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Arvind Kejriwal News: केजरीवाल को एक और झटका, HC में नहीं होगी तत्काल सुनवाई

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब हाई कोर्ट ने रिमांड के खिलाफ तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है.

Arvind Kejriwal News: केजरीवाल को एक और झटका, HC में नहीं होगी तत्काल सुनवाई

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति से जुड़ी मामले में उनकी रिमांड के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. केजरीवाल ने शनिवार शाम या रविवार तक मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. वह ईडी की हिरासत में हैं.

27 तारीख को खुलेगा कोर्ट

होली की छुट्टी के बाद 27 मार्च (बुधवार) को अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद अब मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा. बता दें, आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था और शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें छह दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था. केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में दलील दी थी कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं.

सुप्रीम कोर्ट से याचिका ली वापस

शुक्रवार को, दिल्ली प्रमुख ने प्रवर्तन निदेशालय के जरिए अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली थी, क्योंकि पार्टी ने पहले ईडी हिरासत को चुनौती देने का फैसला किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने रिमांड आवेदन की सुनवाई के दौरान अदालत में दलील दी थी कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के "प्रमुख साजिशकर्ता और सरगना" थे. ईडी ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तेलंगाना नेता के कविता के संपर्क में थे, जिन्हें भी मामले में गिरफ्तार किया गया था.

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर नीति तैयार करने, रिश्वत मांगने और अपराध की आय को संभालने में शामिल थे. इस बीच, केजरीवाल ने तर्क दिया है कि उनपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या उसको लेकर एजेंसी के पास कोई सबूत हैं?

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