Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और 5 शर्तों के साथ उन्हें कस्टडी पैरोल दी है. ताहिर दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी हैं.
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Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट से ताहिर हुसैन को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि राहत की खबर यह है कि उन्हें नामांकन भरने के लिए कस्टडी पैरोल दे दी है. दरअसल ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने के मांग करते हुए याचिका दायर की थी.
ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल को दे दी गई है. लेकिन कोर्ट ने कुछ बंदिशे भी लगई हैं. जो कुछ इस तरह हैं.
ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और उन पर यूएपीए के तहत मुकदमा चल रहा है. वहीं आईबी ऑफिसर अंकित के मर्डर के मामले में भी उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. इन सभी मामलों को लेकर ताहिर ने कड़कड़डूमा कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि बीते रोज़ कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी याचिका को अगले दिन के लिए टाल दिया था.
दिल्ली HC ने अंतरिम ज़मानत की मांग ठुकराते हुए कहा कि ताहिर पर दिल्ली दंगों की साजिशकर्ता होने का आरोप है, जिसमे 59 लोगों की जान गई. कोर्ट इस तथ्य को नज़रंदाज़ नहीं कर सकता. सिर्फ पूर्व पार्षद होने के चलते वो अंतरिम ज़मानत का हकदार नहीं हो जाते.
पुलिस चाहती थी कि ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत न मिले और कस्टी पैरोल पर ही वह अपना नामांकन दाखिल करे. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को कहा था कि उन्हें नामांकन कस्टडी पैरोल से ही भरनी चाहिए, ऐसा पहले भी किया जा चुका है. वहीं ताहिर हुसैन के वकील ने कश्मीर के इंजीनियर रशीद का उदाहरण देते हुए कहा था कि उन्हें उनकी तरह चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे देनी चाहिए.