मुस्लिमों पर बयान देकर मुश्किल में पड़े जज यादव; सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लेकर थमाया नोटिस
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मुस्लिमों पर बयान देकर मुश्किल में पड़े जज यादव; सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लेकर थमाया नोटिस

Action on HC Judge: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जज शेखर यादव ने हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में मुस्लिमों के खिलाफ बयान दिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है.

मुस्लिमों पर बयान देकर मुश्किल में पड़े जज यादव; सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लेकर थमाया नोटिस

Action on HC Judge: सुप्रीम कोर्ट ने VHP के प्रोग्राम में दिए गए उनके आपत्तिजनक भाषण को लेकर समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से उनकी स्पीच के बारे में ब्यौरा तलब किया है. जस्टिस शेखर यादव ने, इस प्रोग्राम में कहा था कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा. जस्टिस यादव ने कहा था कि 'कठमुल्ले' देश के लिए घातक हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि 'कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन यह कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है. वो जनता को भड़काने वाले लोग हैं. देश आगे न बढ़े, इस प्रकार की सोचने रखने वाले लोग हैं. उनसे सावधान रहने की जरूरत है.'

VHP के प्रोग्राम में दिया था बयान
वकील और एनजीओ कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के संयोजक प्रशांत भूषण ने मंगलवार को चीफ जस्टिस को एक खत लिखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. ये मांग जज यादव की तरफ से विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक प्रोग्राम में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर किया गया है, जिस पर एनजीओ ने न्यायिक नैतिकता का उल्लंघन करने और निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया है. जज ने कहा था कि समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है.

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UCC पर दिया बयान
विहिप की तरफ से जारी एक रिलीज के मुताबिक जज यादव ने कहा था, "समान नागरिक संहिता का अहम मकसद दीगर मजहब और समुदायों पर आधारित असमान कानूनी प्रणालियों को खत्म करके सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है." न्यायाधीश ने कहा था, "समान नागरिक संहिता एक ऐसा सामान्य कानून है जो विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, गोद लेने आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है."

मुसलमानों को किया बदनाम
पत्र में भूषण ने कहा कि न्यायमूर्ति यादव ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन करते हुए भाषण दिया, जबकि विवादास्पद टिप्पणी की, जो मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर की गई. 
भूषण ने पत्र में इल्जाम लगाया, "न्यायमूर्ति यादव ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अक्षम्य और अमानवीय गालियों का भी इस्तेमाल किया, जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के उच्च पद और पूरी न्यायपालिका की बदनामी हुई और साथ ही कानून के शासन को कमजोर किया."

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