Ajmer: इंस्टाग्राम से दोस्ती और फिर रेप के बाद हत्या...., अब कोर्ट ने अरशद को सुनाई उम्रकैद की सजा
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Ajmer: इंस्टाग्राम से दोस्ती और फिर रेप के बाद हत्या...., अब कोर्ट ने अरशद को सुनाई उम्रकैद की सजा

Ajmer Crime News: नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में अजमेर की एक अदालत मुजरिम अरशद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उन्हें 2 लाख के जुर्माने के साथ आखिरी सांस तक जेल की सजा दी है. अदालत में 30 गवाह और 88 दस्तावेज पेश होने के बाद मुजरिम को सजा हुई.

 

Ajmer: इंस्टाग्राम से दोस्ती और फिर रेप के बाद हत्या...., अब कोर्ट ने अरशद को सुनाई उम्रकैद की सजा

Ajmer News: अजमेर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने शनिवार को एक नाबालिग से रेप कर उसकी हत्या करने के मामले के मुजरिम अरशद को उम्र कैद की सजा सुनाई. यह मामला अजमेर जिले के पीसांगन गांव का है, जहां एक मुस्लिम शख्स अरशद ने खुद को हिंदू बताकर इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग से दोस्ती की और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया. इसके बाद नाबालिग लड़की के साथ रेप किया. इतनी ही इसके बाद में आरोपी ने पीड़िता की हत्या कर दी. कोर्ट ने उसे मामले को जघन्‍य अपराध बताते हुए दोषी अरशद को उम्रकैद की सजा सुनाई.

शनिवार को अजमेर की पॉक्सो नंबर 2 के जस्टिस रंजन शर्मा ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अरशद को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा दी. पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के लोक अभियोजक ( Public Prosecutor ) विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि अरशद ने अपने आपको गैर मुस्लिम ( हिन्दू) बताकर पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की.  उन्होंने अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसको सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ रेप किया.

30 गवाह और 88 दस्तावेज पेश होने के बाद हुई सजा
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विक्रम शेखावत ने मीडिया से कहा, "शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. इसमें अरशद को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 30 गवाह और 88 दस्तावेज पेश किए गए. दुष्कर्म और हत्या की इस घटना को जघन्य अपराध माना गया है."

अरशद ने हिंदू लड़के के नाम से बनाई थी आईडी 
प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि मुजरिम अरशद ने हिंदू नाम से अपनी फर्जी आईडी भी बना रखी थी. उन्होंने कहा, "अरशद ने हिंदू लड़के की आईडी बना रखी थी और उससे चैटिंग कर रहा था. बाद में पता चला कि वह दूसरे मजहब का है. जब लड़की ने उसका विरोध करते हुए कहा कि वह दूसरे मजहब का है और मेरे साथ गलत कर रहा है, तो उसने उसकी हत्या कर दी. कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जो क्राइम किया है, वह बहुत गंभीर अपराध है. लोक अभ‍ियोजक ने कोर्ट से दोषी के ल‍िए फांसी की सजा की मांगी थी, लेक‍िन कोर्ट ने उसे उम्रकैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई."

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