दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में अब वर्क फ्रॉम होम पर लगेगी मुहर! आज होगी बैठक
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2522168

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में अब वर्क फ्रॉम होम पर लगेगी मुहर! आज होगी बैठक

Delhi-NCR Pollution News: दिल्ली- एनसीआर में लगातार प्रदूषण होने से सरकारी दफ्तरों में काम के समय में बदलाव किया गया था. वहीं, आज पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वर्क फ्रॉम होम को लेकर बैठक करेंगे. 

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में अब वर्क फ्रॉम होम पर लगेगी मुहर! आज होगी बैठक

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली- एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव के बाद अब सरकारी दफ्तर में काम करने वाले 50 प्रतिशत लोगों के वर्क फ्रॉम होम पर मुहर लगाने की तैयारी कर ली है. 

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर इस प्रस्ताव पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे और फिर इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा. गोपाल राय ने सोशल मीडिया के जरिए बताया, प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है. 50 प्रतिशत कर्मचारी करेंगे घर से काम. इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे अधिकारियों के साथ होगी बैठक. 

गौरतलब है कि इससे पहले भी 15 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया था. इस फैसले में सरकारी ऑफिस के टाइमिंग में दिल्ली सरकार की ओर से बदलाव किए गए थे, जिसके बाद सभी सरकारी दफ्तरों के लिए अलग-अलग टाइमिंग हो गई है, जिसके मुताबिक एमसीडी के ऑफिस 8.30 से 5 बजे तक खुलेंगे.

वहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस की टाइमिंग पहले की तरह सुबह 9 से 5 होगी. दिल्ली सरकार के दफ्तरों की टाइमिंग 10 बजे से 6.30 बजे होगी. इस टाइमिंग को बदलने का मकसद है कि वाहनों की संख्या सड़कों पर कम हो और जब लोग ऑफिस के लिए निकले तो अलग-अलग समय होने के चलते वाहनों का दबाव सड़कों पर काम पड़े और प्रदूषण कम हो. 

इससे पहले भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूल बंद कर दिए हैं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है. ग्रेप 4 के नियम लागू होने के बाद कई जरूरी नियम अब एनसीआर में लागू हो गए हैं, जिसमें बीएस-3 के पेट्रोल वाहनों और बीएस -4 के डीजल वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है.  इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन करने और डीजल जनरेटर चलने पर भी पूरी तरीके से रोक लागू कर दी गई है.

रिपोर्ट- आईएएनएस

Trending news