Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में चल रहे मस्जिद विवाद के बीच नगर परिषद घुमारवीं की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. मस्जिद रतेहल घुमारवीं अध्यक्ष रफीक मोहम्मद को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट-1977 के तहत 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
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विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में मस्जिद अवैध निर्माण को लेकर अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों के रजिस्ट्रेशन व फर्जी आधार कार्ड मामले को लेकर जहां हिंदू संगठनों द्वारा लागातर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं इस बीच मस्जिद विवाद को लेकर नगर परिषद घुमारवीं ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है.
बता दें, बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र के वार्ड नंबर 01 बड़डू में करीब 37 साल पहले बनी मस्जिद रतेहल की दूसरी मंजिल के निर्माण कार्य को लेकर एक संस्था द्वारा सवाल उठाए गए, जिसके बाद नगर परिषद घुमारवीं ने कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर परिषद ने बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग को मस्जिद में बिजली-पानी के नए कनेक्शन ना देने के आदेश जारी किए हैं. हालांकि संस्था द्वारा की गई शिकायत के बाद मस्जिद कमेटी ने फिलहाल मस्जिद की दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य रुकवा दिया है.
वहीं नगर परिषद घुमारवीं द्वारा हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 के तहत मस्जिद का नक्शा ना होने के लिए मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष रफीक मोहम्मद के नाम 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया है. मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. अगर 15 दिन में मस्जिद कमेटी निर्माण कार्य पर जवाब नहीं दे पाई और मस्जिद का नक्शा पास नहीं करवाती तो आदेशों के मुताबिक, मस्जिद का बिजली व पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा.
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वहीं शिकायतकर्ता ने एसडीएम घुमारवीं कार्यालय में ई-मेल के जरिए मस्जिद में किए गए निर्माण कार्य सहित प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने एसडीएम गौरव चौधरी के समक्ष मस्जिद की जमीन की निशानदेही सहित जमीन के अन्य जरूरी कागजात उपलब्ध करवाने के लिए अर्जी दी थी. इस पर एसडीएम घुमारवीं ने नायब तहसीलदार को निशानदेही के आदेश जारी किए थे और निशानदेही में मस्जिद के निर्माण स्थल सहित कुल नौ बिस्वा जमीन मस्जिद के नाम पर ही पाई गई.
वहीं, नगर परिषद घुमारवीं की अध्यक्ष रीता सहगल ने बताया कि मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने, मस्जिद का नक्शा पास करवाने और मस्जिद में किए जा रहे निर्माण कार्य संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि नगर परिषद घुमारवीं के तहत आने वाले कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं, जिनके नक्शे आज तक नहीं बने हैं, जिसे लेकर उन्होंने इन सभी धार्मिक स्थल कमेटी के अध्यक्षों व संचालकों को नगर परिषद से जल्द से जल्द नक्शा पास करवाने के निर्देश दिए हैं. अगर ये नक्शा पास नहीं करवाते हैं तो इन सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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वहीं नगर परिषद घुमारवीं द्वारा जारी इस नोटिस को लेकर मस्जिद रतेहल घुमारवीं के उपाध्यक्ष कर्मदीन ने कहा कि जब इस मस्जिद का निर्माण हुआ था उस समय यह एरिया नगर परिषद के अंतर्गत नहीं आता था. ताज मुहम्मद द्वारा नौ बिस्वा जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दी गई थी, जो कि मस्जिद के नाम पर है और उसी पर ही मस्जिद का निर्माण हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने मस्जिद रतेहल का नक्शा पास करवाने के लिए अप्लाई करने की बात कहते हुए मस्जिद के संदर्भ में समय रहते सभी दस्तावेज पूरे करने व नक्शा पास होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही है.
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