Chandigarh News: SDM ने कैंबवाला में अवैध शराब की दुकान को ध्वस्त करने का आदेश किया जारी
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Chandigarh News: SDM ने कैंबवाला में अवैध शराब की दुकान को ध्वस्त करने का आदेश किया जारी

Chandigarh News: SDM ने कैंबवाला में अवैध शराब की दुकान को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया.  अवैध शराब की दुकान का यह निर्माण पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 की धारा 5, 6 और 11 का उल्लंघन करता है।

Chandigarh News: SDM ने कैंबवाला में अवैध शराब की दुकान को ध्वस्त करने का आदेश किया जारी

Chandigarh News: माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा 15 मई 2024 को दिए गए आदेशों के अनुपालन में उप मंडल मजिस्ट्रेट (केंद्रीय) द्वारा पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 की धारा 12(2) के तहत कैंबवाला गांव, यू.टी. चंडीगढ़ में अवैध शराब की दुकान को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है. 12' x 20' माप की यह संरचना कैंबवाला गांव के परिधि क्षेत्र में कृषि भूमि (खसरा संख्या 22//7-14) पर निर्मित एक शराब की दुकान है, जिसे नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है. अवैध शराब की दुकान का यह निर्माण पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 की धारा 5, 6 और 11 का उल्लंघन करता है।

6 मई 2024 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उल्लंघनकर्ता को 15 मई 2024 को अपना मामला पेश करने का अवसर दिया गया था। कई अवसरों के बावजूद, कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान, नायब तहसीलदार (परिधि) द्वारा यह तर्क दिया गया कि शराब की दुकान की संरचना भी अनधिकृत है और सुखना कैचमेंट क्षेत्र में आती है, जहाँ माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी नंबर 18253 ऑफ 2009 दिनांक 2 मार्च 2020 के आदेशों के अनुसार निर्माण निषिद्ध है.

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, उप मंडल मजिस्ट्रेट (केंद्रीय) ने उल्लंघनकर्ता को आदेश जारी होने से छह सप्ताह के भीतर अनधिकृत शराब की दुकान के निर्माण को ध्वस्त करने और भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया है. यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे तथा इस ध्वस्तीकरण की लागत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली जाएगी. 

उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि अवैध शराब की दुकान के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त को शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखा है, क्योंकि यह दुकान परिधि नियंत्रण अधिनियम 1952 का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से बनाई गई है.

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