नई दिल्ली: न्यूजीलैंड ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की एक अनूठी योजना को मंगलवार को कानून का रूप दे दिया. इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि एक जनवरी, 2009 को, या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तम्बाकू नहीं बेचा जा सकता है.
इन शर्तों पर आप खरीद सकेंगे सिगरेट
इसका मतलब है कि सिगरेट खरीदने की न्यूनतम उम्र समय के साथ-साथ बढ़ती रहेगी. सैद्धांतिक रूप से, कोई व्यक्ति जो अब से 50 साल बाद सिगरेट का एक पैकेट खरीदने की कोशिश करेगा, उसे यह साबित करने के लिए पहचान पत्र की आवश्यकता होगी कि वह कम से कम 63 वर्ष का है. हालांकि, स्वास्थ्य अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे पहले ही देश में धूम्रपान कम हो जाएगा. न्यूजीलैंड ने 2025 तक धूम्रपान-मुक्त देश बनने का लक्ष्य रखा है.
नए कानून के बाद तम्बाकू बेचने के लिए अनुमति प्राप्त खुदरा विक्रेताओं की संख्या लगभग 6,000 से घटकर 600 हो जाएगी तथा धूम्रपान वाले तम्बाकू में निकोटीन की मात्रा भी कम होगी.
ससंद में इस पार्टी ने किया विरोध
इससे पूर्व, स्वास्थ्य मंत्री डॉ आयशा वेराल ने संसद में कहा, ‘‘ऐसे उत्पाद को बेचने की अनुमति देने की कोई अच्छी वजह नहीं है, जो इसका इस्तेमाल करने वाले करीब आधे लोगों की जान ले लेता है. मैं आपको बता सकती हूं कि हम इसे भविष्य में समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम इस कानून को पारित करेंगे.’’ उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य प्रणाली धूम्रपान से होने वाली बीमारियों, जैसे कि कैंसर, दिल का दौरा, हृदयाघात के इलाज के लिए अरबों डॉलर की बचत करेगी. वेराल ने कहा कि कानून पीढ़ीगत बदलाव लाएगा और युवाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य की विरासत छोड़ेगा.
संसद में 43 के मुकाबले 76 वोट से यह विधेयक पारित हो गया. विधेयक का विरोध करने वाली एसीटी पार्टी ने कहा कि सिगरेट की बिक्री पर रोक लगने से कई छोटी दुकानें का व्यापार ठप हो जाएगा. ‘स्टैटिस्टिक्स न्यूजीलैंड’ ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि न्यूजीलैंड के आठ प्रतिशत वयस्क प्रतिदिन धूम्रपान करते हैं, जो दस साल पहले के 16 प्रतिशत से कम है. न्यूजीलैंड 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों के लिए सिगरेट की बिक्री को पहले ही नियंत्रित कर चुका है.
(इनपुट- भाषा)
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