पैगंबर मुहम्मद को लेकर आपत्तिजनक मैसेज करने पर 22 साल के युवक को मौत की सजा, जानें कहां का है मामला?

Pakistan Court: पाकिस्तान एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है. यहां पर 22 साल के युवक को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार छात्र ने वॉट्सएप पर पैगंबर मुहम्मद और उनकी पत्नियों को लेकर आपत्तिजनक मैसेज किया था.

Written by - Ansh Raj | Last Updated : Mar 9, 2024, 09:41 AM IST
पैगंबर मुहम्मद को लेकर आपत्तिजनक मैसेज करने पर 22 साल के युवक को मौत की सजा, जानें कहां का है मामला?

नई दिल्ली: पाकिस्तान एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है. यहां पर 22 साल के युवक को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार छात्र ने वॉट्सएप पर पैगंबर मुहम्मद और उनकी पत्नियों को लेकर आपत्तिजनक मैसेज किया था. अदालत ने ईशनिंदा के लिए एक 22 युवक को सजा ए मौत दी गई है इसके साथ ही एक अन्य युवक को आजीवन कारावास की सजा हुई है. वहीं दोनों ही युवकों ने इन आरोपों से इंकार किया है. जानिए क्या है पूरा मामला...

यह है पूरा मामला...
पाकिस्तान के सबसे ज्यादा और रिहायशी आबादी वाले इलाके की अदालत ने पैगंबर मुहम्मद और उनकी पत्नियों के बारे में अपमानजनक वॉट्सएप मैसेज करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों ने ईशनिंदा वाली तस्वीरें और वीडियो साझा की थी, लेकिन दोनों ही छात्रों ने ईशनिंदा के आरोपों से साफ मना किया है. बता दें कि पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में मौत की सजा देने का प्रावधान है. 

महिला पर भी लगाए जा रहे थे ईशनिंदा के आरोप
इससे कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठी महिला से उसको सूट उतारने के लिए कहते दिखे थे. इस मामले में स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए एक वीडियो सांझा की थी, जिसमें बताया गया था कि एक महिला पर अरबी सुलेख से सजी पोशाक पहनी हुई थी. इसको लेकर महिला पर भी ईशनिंदा के आरोप लगे थे. बता दें कि पाकिस्तान के स्थानीय लोगों ने अरबी सुलेख से सजी पोशाक को कुरान की आयतें समझ लिया था, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था.

गुजरांवाला की एक स्थानीय अदालत ने पैगंबर मुहम्मद और उनकी पत्नियों के बारे में अपमानजनक सामग्री वाली तस्वीरें और वीडियो वायरल करने के आरोप में 22 वर्षीय छात्र को मौत की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य किशोर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 

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