नई दिल्ली: हमास और इजरायल के बीच पिछले साल अक्टूबर 2023 से जंग जारी है. बता दें कि हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर हजारों लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी और 250 इजरायली नागरिकों को अगवा कर लिया था. हमले को लेकर इजरायली प्रधानंमत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बदला लेने की बात कही थी, जिसमें अबतक 40 हजार लोगों की जानें जा चुकी है. 1 लाख से अधिक लोग घायल हुए हैं और लाखों की तादाद में जनसंख्या विस्थापित हो चुकी है, जो अब शरणार्थियों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हैं. इस मामले को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू को मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोपी ठहराया गया है.
इजरायली पीएम के खिलाफ अरेस्ट वॉरेंट
ICC ने इजरायली पीएम को वॉर क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध मामले में आरोपी करार दिया है. वहीं इससे पहले साउथ अफ्रीका की अर्जी पर क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के विरुद्ध मुकदमा शुरु हुआ था, जिसके बाद ICC ने पीएम के खिलाफ मामला शुरु किया था, हालांकि अमेरिका समेत इजरायल के बाकी सहयोगी देशों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया था.
इन के खिलाफ भी जारी हुआ वारंट
बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली पीएम के अलावा कई और लोगों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिसमें नेतन्याहू के पूर्व रक्षा मंत्री और सहयोगी के साथ हमास के कुछ नेता भी शामिल हैं. इस लिस्ट में हमास के लीडर इब्राहिम अल-मसरी का नाम भी शामिल है. कयास लगाए जा रहे हैं कि ICC का ये कदम इजरायल-हमास के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के प्रयासों को झटका दे सकता है.
कहां की पुलिस करेगी गिरफ्तार?
अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है. इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है. वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य लोगों के खिलाफ जारी अरेस्ट को देखते हुए निर्धारित प्रावधानों के तहत ICC के सदस्य वाले देशों की पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सकती है. बता दें कि अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है.
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