Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर इस राज्य सरकर ने जारी किया बड़ा अपडेट

Old Pension Scheme: देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन का मुद्दा गरमाया हुआ है, मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन है अथवा नहीं. इस बात का खुलासा राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 21, 2022, 08:24 AM IST
  • जानिए एनपीएस के तहत कितनी मिलती है पेंशन
  • राज्य में कब लागू होगी पुरानी पेंशन योजना?
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर इस राज्य सरकर ने जारी किया बड़ा अपडेट

भोपाल: देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन का मुद्दा गरमाया हुआ है, मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इस बात का खुलासा राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किया है.

जानिए एनपीएस के तहत कितनी मिलती है पेंशन

कांग्रेस के विधायक रविंद्र सिंह तोमर द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जगदीश देवड़ा ने लिखित में बताया है कि राज्य सरकार द्वारा एक जनवरी 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी शासकीय सेवक हेतु एनपीएस लागू की गई है. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न्यूनतम पेंशन का प्रावधान नहीं है. शासकीय सेवक द्वारा पूर्ण सेवाकाल में कुल जमा किए गए अंशदान एवं राज्य सरकार की नियत अनुपात में अंशदान की कुल जमा राशि के 40 प्रतिशत के आधार पर एन्युटी प्राप्त होती है शेष राशि एकमुश्त भुगतान की जाती है.

राज्य में कब लागू होगी पुरानी पेंशन योजना?

वित्त मंत्री देवड़ा ने आगे बताया कि, यह राशि शासकीय सेवकों के वेतन और कुल सेवा अवधि पर आधारित होती है. वर्तमान में पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. कांग्रेस के विधायक ने मंत्री से पूछा था कि एक जनवरी 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व की भांति मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है, अगर हां तो कब तक, नहीं तो क्यों, इस सवाल का देवड़ा ने उत्तर दिया है.

(इनपुट- आईएएनएस)

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