नई दिल्लीः New Rules From April: मार्च खत्म होने वाला है. 1 अप्रैल से नई महीने की शुरुआत के साथ-साथ कई नियम भी बदल जाएंगे. पैन कार्ड, सोने की खरीद, गाड़ियों के दाम से जुड़े इन बदलावों का आपकी दिन-प्रतिदिन की जिंदगी में असर दिखेगा. ऐसे में इनके बारे में पहले से जान लें और जरूरी काम पहले ही निपटा लें.जानिए 1 अप्रैल से होने वाले बदलावों के बारे मेंः
पैन कार्ड से जुड़ा काम निपटा लें, वरना हो जाएगा डिएक्टिव
पैन और आधार कार्ड को 31 मार्च से पहले लिंक करा लें, वरना आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है. पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने से आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे. वहीं, बैंक से जुड़े काम करने में भी आपको परेशानी आएगी. 31 मार्च से पहले 1 हजार रुपये के जुर्माने के साथ पैन और आधार को लिंक करा लें.
बिना एचयूआईडी सोना नहीं बेच सकेंगे
एक अप्रैल से छह अंक वाले बिना हॉलमार्क अल्फान्यूमेरिक यूनीक आइडेंटिफिकेशन (HUID) सोने को नहीं बेच सकेंगे. गोल्ड हॉलमार्क सोने की शुद्धता बताता है. हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से बिना हॉलमार्क वाले आभूषण हैं, वे वैध रहेंगे.
अगले महीने से महंगी हो जाएंगी गाड़ियां
अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो 31 मार्च से पहले खरीद लें. एक अप्रैल से होंडा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प की अलग-अलग वेरिएंट्स की गाड़ियों के दाम बढ़ने वाले हैं. बीएस-6 के दूसरे फेज के ट्रांजिशन के साथ-साथ महंगाई को देखते हुए कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं.
दिव्यांगों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र संख्या बतानी अनिवार्य
सरकार 1 अप्रैल से दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (UDID) संख्या बताना अनिवार्य कर रही है. जिनके पास UDID कार्ड नहीं है, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ UDID नामांकन संख्या दी जाएगी. यह UDID पोर्टल से बनेगी.
सोने के कन्वर्जन पर नहीं देना होगा टैक्स
सोने को ई-गोल्ड में बदलवाने या ई-गोल्ड को सोने में बदलवाने पर एक अप्रैल से कैपिटन गेन टैक्स नहीं देना होगा. इस बारे में इस साल बजट में घोषणा हुई थी. हां, इसे बेचने पर नियमों के मुताबिक टैक्स लगेगा.
डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे
सेबी के नियमों के अनुसार, 31 मार्च तक अपने डीमैट अकाउंट का नॉमिनी बना लें. ऐसा नहीं करने वालों के 1 अप्रैल से ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट डेबिट करने के लिए फ्रीज हो जाएंगे.
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