नई दिल्ली. शराब खरीदने के पर एक ग्राहक से केवल 10 रुपये ज्यादा लेने पर दुकानदार को लाखों का जुर्माना भरना पड़ा है. ग्राहक से शराब की बोतल पर 10 रुपये ज्यादा लेने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने शराब दुकानदार पर 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
क्या है पूरा मामला
यह मामला हरिद्वार का है. हरिद्वार में एक शराब दुकानदार ने विदेशी ग्राहक से शराब की बोतल पर 10 रुपये ज्यादा वसूल कर लिए. जिस वजह से जिला उपभोक्ता आयोग ने लाइसेंस धारक पर 27 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है.
अगल अलग भाग में लगा जुर्माना
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा 27 लाख का यह जुर्माना अलग अलग भाग में लगाया गया है. आयोग ने शराब दुकानदार से बोतल की कीमत से ज्यादा ली गई रकम को 6 फीसदी सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है. इसके अलावा मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये देने का आदेश दिया गया है. साथ ही जुर्माने में विशेष क्षतिपूर्ती के रूप में 25 लाख रुपये और वकील की फीस सहित शिकायत के खर्च के 20 हजार रुपये चुकाने का आदेश दिया गया है.
3 साल पुराने मामले में लगाया गया जुर्माना
ज्यादा कीमत वसूलने का यह मामला 3 साल पुराना है. साल 2019 में हरिद्वार में एक विदेशी द्वारा शराब खरीदने पर 10 रुपये ज्यादा लिए गए थे. शराब की कीमत 780 रुपये थी लेकिन दुकानदार द्वारा उससे 790 रुपये लिए गए थे. विरेध करने पर ग्राहक के साथ गलत व्यवहार भी किया गया था.
जब ग्राहक ने जिला उपभोक्ता आयोग के पास शिकायत की, तो दुकान के अनुज्ञापी को दोषी पाया गया और जुर्माना लगा दिया. अब लाइसेंस धारक को सिर्फ 10 रुपये के लिए 27 लाख रुपये का हर्जाना भरना पड़ेगा.
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