नई दिल्ली: आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूदा समय में सबसे अहम दस्तावेजों में से एक हैं. किसी भी तरह की सरकारी सुविधा या योजना का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. वहीं आयकर रिटर्न दाखिल करने या इस तरह के दूसरे कामों के लिए पैन कार्ड का प्रयोग होता है. इसके अलावा यह दोनों ही दस्तावेज पहचान साबित करने के काम भी आते हैं. हालांकि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य बना दिया है.
लिंक ना करने पर पैन हो जाएगा इनवैलिड
अगर आपने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द से जल्द करा लें. हालांकि पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है लेकिन इसे कल पर टालने की बजाय आज करा लेना ही सही है. बता दें कि अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो आप इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे. साथ ही इनवैलिड पैन कैर्ड पर सरकार द्वारा आप पर तगड़ा जुर्माना लगया जा सकता है. आप बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन तरीके से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.
कैसे करें पैन को आधार से लिंक
अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां पर आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा. इन जानकारियों को भरने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा. OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा. ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.
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