ऑटो-कैब ड्राइवर ने राइड कैंसिल की तो लगेगा भारी जुर्माना, इस राज्य में बदले ट्रैफिक रूल

ड्राइवर बुकिंग कैंसिल कर देता है, तो सवारी के समय का काफी नुकसान होता है. उन्हें समय से ऑफिस या अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में परेशानी होती है. पर एक राज्य के परिवहन विभाग ने इसका हल निकाल लिया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 28, 2022, 09:35 AM IST
  • परिवहन विभाग के कदम का यात्रियों ने स्वागत किया है
  • जानें कैब ड्राइवरों को कितना जुर्माना देना होगा?
ऑटो-कैब ड्राइवर ने राइड कैंसिल की तो लगेगा भारी जुर्माना, इस राज्य में बदले ट्रैफिक रूल

नई दिल्ली: ऑफिस जाने समय या कहीं जरूरी काम से जाना होता है तो राइड बुक करने के बाद सबसे बुरी बात क्या है? यह तब होता है जब ड्राइवर बुकिंग कैंसिल कर देता है. पर एक राज्य में इस समस्या का हल निकाल लिया गया है. यात्रियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है. अब वे परिवहन विभाग के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अगर कैब ड्राइवर कैब-हेलिंग एप्लिकेशन पर बुक की गई सवारी को रद्द कर देते हैं.

कैब ड्राइवरों को कितना जुर्माना देना होगा?
तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये नए नियम लागू किए हैं. सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 178 (3) (बी) के तहत जुर्माने में संशोधन करने जा रही है. टैक्सी (कैब) चालकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि ऑटो-रिक्शा और बाइक चालकों को भी जुर्माना भरना होगा. अधिनियम की धारा 178(3)(ए) के तहत 50 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा. 

कैब चालकों के खिलाफ यात्रियों ने की शिकायत
परिवहन विभाग के इस कदम का यात्रियों ने स्वागत किया है, जिन्होंने ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की हैं. क्योंकि वे ड्राइवरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहे हैं.

टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और पेडीकैब ड्राइवरों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं, जिन्होंने यात्रियों द्वारा नकद के अलावा कोई अन्य भुगतान विकल्प चुनने पर बुकिंग रद्द कर दी. यह इस बात को भी साबित करता है कि चालक अवैध रूप से राशि जमा करते हैं. शहर के कुछ गंतव्यों की यात्राएं रद्द करने वाले टैक्सी चालकों के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज की गईं.

एसोसिएशन की राय
श्री एस. बालासुब्रमण्यम तमिलनाडु के ऑटोमोबाइल थोझीलालार सम्मेलन विभाग के महानिदेशक हैं. उन्होंने कहा कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अधिनियमित होने से ऑटो-रिक्शा चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा जो सवारी करने से इनकार करते हैं, जिससे ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित होगी. गलती करने वाले ड्राइवरों पर जुर्माना लगाने पर कोई अलग राय नहीं है, लेकिन सही ड्राइवरों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने यह बयान इसलिए कहा क्योंकि कभी-कभी स्कूली बच्चों को लेने वाले ड्राइवर स्कूल जाते समय यात्रियों को सर्च करते हैं. और वे अन्य गंतव्यों पर जाने के लिए बुकिंग करने वालों को सवारी करने से मना कर देते हैं. बुधवार से मोटर व्हीकल कानून का उल्लंघन करने पर संशोधित ट्रैफिक जुर्माना वसूला जाएगा.

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