1 अक्टूबर से होंगे ये भारी बदलाव, ऑनलाइन गेमिंग समेत इन चीजों पर लगेगी 28 फीसदी जीएसटी

कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 28, 2023, 06:57 PM IST
  • जानें क्या है पूरा मामला
  • इन चीजों पर लगेगी जीएसटी
1 अक्टूबर से होंगे ये भारी बदलाव, ऑनलाइन गेमिंग समेत इन चीजों पर लगेगी 28 फीसदी जीएसटी

नई दिल्लीः केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू करने के लिए तैयार है. सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने गुरुवार को ये बात कही. सीबीआईसी के चेयरमैन ने मीडियाकर्मियों से कहा, "हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं.

सभी राज्यों ने जताई सहमति
यह कदम सभी राज्यों की सर्वसम्मति से उठाया गया है और हाल ही में लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया गया. अग्रवाल ने कहा, "1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित करना होगा या 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा.

इन चीजों पर लगेगी जीएसटी
ऑनलाइन गेमिंग के मामले में लगाए गए दांव, कैसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ के मामले में  सट्टेबाज/टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा. कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है.

11 अगस्त को, लोकसभा ने मानसून सत्र के अपने अंतिम सत्र के दौरान ध्वनि मत से दो जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया. ये संशोधन एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित हैं, जिसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करना है.

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