नई दिल्लीः सोने के आभूषण और कलाकृतियों की बिक्री का नियम बदल रहा है. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 31 मार्च 2023 के बाद से सिर्फ खास तरह के सोने की बिक्री की ही अनुमति दी है. बाकी सोने की बिक्री पर रोक रहेगी. इसका उद्देश्य सोने के आभूषणों की खरीद में लोगों का विश्वास बढ़ाना है.
1 अप्रैल 2023 से बदल जाएंगे नियम
दरअसल, 1 अप्रैल 2023 से छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (HUID) के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण या सोने की कलाकृतियां नहीं बेची जा सकेंगी. इससे पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करेगा और सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा.
बिड केयर ऐप से कर सकते हैं चेक
इससे लोग 'बिड केयर' ऐप में 'वेरिफाई एचयूआईडी' का इस्तेमाल करके एचयूआईडी नंबर वाली हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी की जांच और प्रमाणीकरण कर सकते हैं. वहीं, इस ऐप के जरिए लोग गोल्ड ज्वेलरी की रजिस्ट्रेशन संख्या, वस्तु की शुद्धता, हॉलमार्किंग केंद्र की जानकारी देख सकते हैं. साथ ही यह भी देख सकते हैं कि किस जौहरी ने ज्वेलरी को हॉलमार्क किया है.
इस जानकारी की मदद से लोग खरीदने वाली ज्वेलरी के साथ-साथ उसकी शुद्धता के साथ मिलान करके सत्यापित कर सकता है.
जुर्माने और जेल का है प्रावधान
अभी तक बिना एचयूआईडी के गोल्ड ज्वेलरी बेचने की इजाजत है, लेकिन यह नियम 1 अप्रैल से बदल जाएगा. नए नियमों के मुताबिक, अगर ज्वेलरी या 14, 18 या 22 कैरेट गोल्ड से बनी चीजें या कलाकृति बगैर बीआईएस हॉलमार्क के बेचते हैं तो ज्वेलर को उस वस्तु या कलाकृति की कीमत के मुकाबले 5 गुना जुर्माना या एक साल तक की जेल हो सकती है.
साथ ही अगर उपभोक्ता की ओर से खरीदी गई हॉलमार्क वाली ज्वेलरी, उस पर लिखी गई की तुलना में कम शुद्धता के होते हैं तो खरीदार मुआवजे का हकदार होगा. यह उस राशि का दोगुना होगा.
क्या घर पर रखे आभूषण हो जाएंगे बेकार
पुरानी योजनाओं के अनुसार उपभोक्ताओं के पास पड़े हॉलमार्क वाले आभूषण वैध रहेंगे. वहीं, घर पर रखे पुराने हॉलमार्क वाले आभूषण बेचे जा सकेंगे, लेकिन यह ज्वेलर पर निर्भर करेगा कि वह खरीदता है या नहीं.
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