सोने के गहने खरीदने के नियम बदले, इन बातों का रखें ध्यान वरना...

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 31 मार्च 2023 के बाद छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (HUID) के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण या सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर रोक लगा दी है.

Written by - Lalit Mohan Belwal | Last Updated : Mar 5, 2023, 06:31 AM IST
  • लोगों में भरोसा कायम करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम
  • पुरानी योजनाओं के अनुसार हॉलमार्क वाले आभूषण रहेंगे वैध
सोने के गहने खरीदने के नियम बदले, इन बातों का रखें ध्यान वरना...

नई दिल्ली: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 31 मार्च 2023 के बाद छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (HUID) के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण या सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर रोक लगा दी है.

लोगों में भरोसा कायम करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम
सरकार की ओर से शनिवार को घोषित कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना और हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की खरीद में उनका विश्वास बढ़ाना है.
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करेगा और सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा.

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उपभोक्ता 'बिड केयर' ऐप में 'वेरीफाई एचयूआईडी' का उपयोग करके एचयूआईडी नंबर वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की जांच और प्रमाणीकरण कर सकते हैं.

जौहरी की जानकारी प्रदान करता है यह ऐप
यह ऐप उस जौहरी की जानकारी प्रदान करता है, जिसने वस्तु पर हॉलमार्क किया है, उनकी पंजीकरण संख्या, वस्तु की शुद्धता, वस्तु के प्रकार के साथ-साथ हॉलमार्किं ग केंद्र का विवरण भी प्रदान करता है, जिसने वस्तु का परीक्षण और हॉलमार्क किया है.

पुरानी योजनाओं के अनुसार हॉलमार्क वाले आभूषण रहेंगे वैध
इस जानकारी का इस्तेमाल कर एक आम उपभोक्ता खरीदी जा रही वस्तु को वस्तु के प्रकार के साथ-साथ उसकी शुद्धता के साथ मिलान करके सत्यापित कर सकता है.
सरकार ने हालांकि यह अधिसूचित किया है कि पुरानी योजनाओं के अनुसार उपभोक्ताओं के पास पड़े हॉलमार्क वाले आभूषण वैध रहेंगे.

बीआईएस नियम, 2018 की धारा 49 के अनुसार, यदि उपभोक्ता की ओर से खरीदे गए हॉलमार्क वाले आभूषण, आभूषणों पर अंकित आभूषणों की तुलना में कम शुद्धता के पाए जाते हैं, तो खरीदार या ग्राहक मुआवजे का हकदार होना चाहिए जो राशि का दोगुना होगा.

(इनपुटः आईएएनएस)

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