DGCA ने Air India पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना, 80 वर्षीय यात्री की मौत का है मामला

DGCA fines Air India: एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही थी. DGCA ने एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसपर एयर इंडिया ने नियामक को 20 फरवरी को अपना जवाब सौंपा था.

Written by - PTI Bhasha | Last Updated : Feb 29, 2024, 04:40 PM IST
  • DGCA ने एयरलाइन कंपनी को भेजा था कारण बताओ नोटिस
  • मुंबई हवाई अड्डडे पर 80 साल के यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई गई थी
DGCA ने Air India पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना, 80 वर्षीय यात्री की मौत का है मामला

DGCA fines Air India: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने मुंबई हवाई अड्डडे पर एक 80 साल के यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. व्हीलचेयर नहीं मिलने के कारण यात्री को विमान से टर्मिनल तक चलना पड़ा था और वह गिर गया था. बाद में इस यात्री की मृत्यु हो गई थी. यह घटना 12 फरवरी को हुई थी.

DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही थी. अधिकारी ने कहा, 'इसके अलावा एयर इंडिया ने इस मामले में गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की भी जानकारी नहीं दी है. साथ ही एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदमों की जानकारी देने में भी विफल रही है.'

तर्क-वितर्क
इस महीने की शुरुआत में DGCA ने एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसपर एयर इंडिया ने नियामक को 20 फरवरी को अपना जवाब सौंपा था. एयरलाइन ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय एक अन्य व्हीलचेयर पर बैठी अपनी पत्नी के साथ चलने लगे थे. अधिकारी ने कहा, 'सभी एयरलाइन कंपनियों को इस बारे में एक परामर्श भी जारी किया गया है. उनसे कहा गया है कि जिन यात्रियों को विमान पर चढ़ने या उतरने के दौरान मदद की जरूरत होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर की व्यवस्था होनी चाहिए.'

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