Add Nominee: 31 दिसंबर, 2023, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा अनिवार्य व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड निवेशकों और डीमैट खाता धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण डेडलाइन है. इन खाताधारकों के लिए इस तिथि तक या तो नॉमिनी जोड़ना या नॉमिनेशन से बाहर निकलने का विकल्प चुनना अनिवार्य है.
यदि निवेशक 31 दिसंबर की समय सीमा तक अपनी होल्डिंग्स को नॉमिनेट करने में विफल रहते हैं, तो सेबी उनके खातों से डेबिट को रोक सकता है. इसका तात्पर्य यह है कि वे म्यूचुअल फंड से धन निकालने या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अपने डीमैट खातों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा निवेशक जिन्होंने पहले ही अपना नॉमिनी की जानकारी प्रदान कर दी है, उन्हें अब दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है.
म्यूचुअल फंड निवेश में नॉमिनी जोड़ना क्यों जरूरी है?
नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया एक आसान काम है. यह नॉमिनेशन प्रक्रिया डीमैट खाता खोलते समय या बाद में पूरी की जा सकती है. यदि कोई नॉमिनेशन नहीं किया जाता है, तो निवेश को लंबी और संभावित रूप से महंगी कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन किया जा सकता है.
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी कैसे जोड़ें?
1. आधिकारिक NSDL पोर्टल पर जाएं.
2. होमपेज पर 'नॉमिनेट ऑनलाइन' विकल्प पर क्लिक करें.
3. आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा जहां आपको अपनी डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन और ओटीपी प्रदान करना होगा.
4. इन विवरणों को दर्ज करने के बाद, 'I wish to Nominate' या 'I do not wish to nominate' का विकल्प चुनें.
5. यदि आप नॉमिनी व्यक्ति जोड़ने का विकल्प चुनते हैं, तो एक नया पेज दिखाई देगा, जिसमें आपसे नॉमिनी व्यक्ति का लेकर जानकारी देने के लिए कहा जाएगा.
6. ई-साइन सर्विस प्रोवाइडर के पेज पर, चेकबॉक्स को इनेबल करें और 'Proceed' पर क्लिक करें.
7. अंत में, नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ओटीपी को वेरिफाई करें.
8. निवेशकों के पास अपने डीमैट खाते में नॉमिनी को बदलने की भी सुविधा है.
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