क्या आपका भी कट गया है ट्रैफिक चालान? चिंता ना करें 50% में हो जाएगा निपटारा, बस जल्दी करें ये काम

Delhi Traffic Challan Rules: सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के सहायक यातायात निरीक्षकों (ATIs) और चुनिंदा पुलिस अधिकारियों को यातायात जुर्माने में कटौती करने का अधिकार दिया है

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Sep 12, 2024, 07:44 PM IST
  • दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लागू किया
  • सरकार ने दिया ट्रैफिक पुलिस को अधिकार
क्या आपका भी कट गया है ट्रैफिक चालान? चिंता ना करें 50% में हो जाएगा निपटारा, बस जल्दी करें ये काम

Delhi Traffic Challan:  यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए, केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लागू किया है, जिसके तहत कुछ यातायात उल्लंघनों के लिए चालान राशि के 50 प्रतिशत पर समझौता करने की अनुमति दी गई है. इस निर्णय की घोषणा करते हुए, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, 'जनता की सुविधा के लिए और यातायात जुर्माने के निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए, दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत चालान राशि के 50 प्रतिशत पर यातायात उल्लंघनों के लिए समझौता करने का निर्णय लिया है.'

मंत्री ने कहा कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना को एक प्रस्ताव भेजा गया है और उन्हें इसे मंजूरी देने के लिए कहा गया. लेकिन ये छूट कैसे और कब मिलेगी. दरअसल, आपको 50 फीसदी तक चालान में छूट तब मिलेगी जब आप चालान कटने के लिए 30 दिनों के भीतर ही ऑनलाइन चालान शुल्क जमा कर देते हैं.

वहीं, नोटिफेकेशन जारी होने से एक दिन पहले तक जिन यात्रियों के भी यातायात नियमों के उल्लंघन के तहत चालान हुए हैं, अगर वे भी 90 दिन के भीतर चालान का शुल्क जमा कर देते हैं तो तब उन्हें भी 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. उल्लिखित अपराधों में बिना बीमा वाली कार चलाना, बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाना और लापरवाही से गाड़ी चलाना शामिल है.

सरकार ने दिया ट्रैफिक पुलिस को अधिकार
इसके अलावा, सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के सहायक यातायात निरीक्षकों (ATIs) और चुनिंदा पुलिस अधिकारियों को यातायात जुर्माने में कटौती करने का अधिकार दिया है. गहलोत ने इस बात पर जोर दिया कि जुर्माने को तर्कसंगत बनाने से अधिक कुशल सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षित, बेहतर रखरखाव वाली सड़कें बनेंगी.

ये भी पढ़ें- Weather Update: दिल्ली-NCR में फिर हुआ मौसम खराब, IMD का अलर्ट जारी, उत्तराखंड, यूपी समेत कई राज्यों में होगा त्राहिमाम

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़