VIDEO: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को दिखाए गए काले झंडे तो पुलिस पर भड़क उठे, बोले- PM के यहां फोन मिलाओ

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार को अपने वाहन से बाहर निकले और सड़क के किनारे एक दुकान के सामने बैठ गए और SFI कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Jan 27, 2024, 01:51 PM IST
  • राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान SFI कार्यकर्ताओं से नाराज
  • आरिफ मोहम्मद ने पुलिस को सुनाई खरी खोटी
VIDEO: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को दिखाए गए काले झंडे तो पुलिस पर भड़क उठे, बोले- PM के यहां फोन मिलाओ

Kerala Governor on Protest: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार को अपने वाहन से बाहर निकले और सड़क के किनारे एक दुकान के सामने बैठ गए और SFI कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की. दरअसल, सत्तारूढ़ CPI (M) की छात्र शाखा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके काफिले पर काले झंडे लहराए जाने के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कोल्लम जिले के निलामेल में सड़क किनारे धरना दिया.

वह व्यस्त MC रोड पर एक दुकान से कुर्सी लेकर बैठ गए और आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. सामने आई वीडियो में राज्यपाल गुस्से में दिख रहे हैं और पुलिस कर्मियों से सख्ती से बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

मौके पर पुलिस के अलावा स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुट गए. बता दें कि SFI कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को काले झंडे तब दिखाए जब वह एक समारोह के लिए पास के कोट्टाराक्कारा जा रहे थे.

सनद रहे खान और वामपंथी सरकार कई मुद्दों पर आमने-सामने हैं, मुख्य रूप से राज्य में विश्वविद्यालयों के कामकाज और विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों पर उनके हस्ताक्षर न करने को लेकर. तनाव के बीच, गुरुवार को, राज्यपाल ने केरल विधानसभा में अपना पारंपरिक नीतिगत संबोधन दो मिनट के भीतर समाप्त कर दिया था, केवल अंतिम पैराग्राफ पढ़ा था.

PM के यहां फोन मिलाओ
नाराज राज्यपाल ने धरना ना छोड़ने से इनकार करते हुए कहा, 'आप (पुलिस) उन्हें (प्रदर्शनकारी एसएफआई छात्रों को) यहां सुरक्षा दे रहे हैं. अगर पुलिस ही कानून तोड़ रही है तो कानून को कौन बनाए रखेगा?' साथ ही उन्होंने अपने साथ एक शख्स से कहा कि कमिश्नर को फोन मिलाओ. फिर उन्होंने आगे यह भी कहा कि PM के यहां फोन मिलाओ.

पुलिस ने 13 FIR कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), धारा 144 (उपद्रव या आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति), धारा 147 (दंगा करने के लिए सजा), धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), आईपीसी की धारा 124 (राज्यपाल पर हमला) के तहत एफआईआर दर्ज की है.

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