नई दिल्ली, Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा रुकवाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. हाई कोर्ट ने व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रखने का आदेश दिया था. इसी फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकों सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है. अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला आएगा.
पुजारी ने दी जानकारी
काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी शैलेंद्र कुमार पाठक ने ज्ञानवापी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना को लेकर अधिक जानकारी देते हुए बताया कि उनके परनाना सोमनाथ व्यास दिसंबर 1993 तक इस तहखाने में पूजा-अर्चना करते थे, लेकिन छह दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने तहखाने में पूजा बंद करवा दी थी.
मुस्लिम पक्ष ने दी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रखने के आदेश दिया थे, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष जुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने पूजा रुकवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी कि अप्रैल 1 सोमवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-अर्चना करने की अनुमति देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी है
एक अप्रैल को CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्दीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ मसाजिद इंतजामिया कमेटी द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी.
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