पराली जलाने वालों पर SC सख्त, कहा- इन्हें MSP का लाभ मत दो; बिहार के किसानों की हुई तारीफ

 SC on Delhi NCR Pollution and  Stubble Burning: कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाकर कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ क्यों दिया जाए. कोर्ट ने बिहार के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के किसान पराली जलाते नहीं, बल्कि हाथ से काटते हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 21, 2023, 12:43 PM IST
  • कोर्ट: MSP जैसा इंसेटिव दें
  • किसानों को विलेन बनाया जा रहा
पराली जलाने वालों पर SC सख्त, कहा- इन्हें MSP का लाभ मत दो; बिहार के किसानों की हुई तारीफ

नई दिल्ली: SC on Delhi NCR Pollution and  Stubble Burning: सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि जो किसान पराली जला रहे हैं, उन्हें MSP का लाभ नहीं मिलना चाहिए. कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाकर कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ क्यों दिया जाए. कोर्ट ने बिहार के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के किसान पराली जलाते नहीं, बल्कि हाथ से काटते हैं. कोर्ट ने पराली जलाने वाले किसानों पर FIR और जुर्माने के अलावा MSP से वचिंत रखने की भी बात कही

'MSP जैसा इंसेंटिव दिया जाए'
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली NCR में प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली के मामले पर सुनवाई की. इस दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों से कुल 2 करोड़ का हर्जाना वसूला जा चुका है. जबकि 6 जिले ऐसे हैं जहां पराली जलाई ही नहीं गई. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के कारण बच्चे और बीमार लोग प्रभावित हो रहे हैं. पराली लगातार जलाई जा रही है. जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि उन फसलों पर MSP जैसा इंसेंटिव दिया जाए जिनके अपशिष्ट जलाने की जरूरत ना पड़े. इंसेंटिव एमएसपी जैसा हो.

'किसान को विलेन बनाया जा रहा' 
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पंजाब और दिल्ली में पराली बहुत कम जलती है. अन्य पड़ोसी राज्य जैसे- यूपी, हरियाणा और राजस्थान का असर है. इस पर कोर्ट सख्त होते हुए कहा कि कृपया यहां इस मुद्दे पर राजनीति ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान को विलेन बनाया जा रहा है. उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. किसान किसी कारण से तो पराली जलाता होगा. हमें इस पर विचार करना चाहिए कि किसान पराली क्यों जला रहा है.

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