मथुरा: Sri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद केस में शनिवार 24 दिसंबर को मथुरा की अदालत ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. अदालत ने विवादित जमीन के सर्वे के लिए आदेश जारी किया है. वहीं अदालत ने अमीन को नक्शे सहित विवादित स्थल की सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने को कहा है.
अगले साल 20 जनवरी तक का समय अदालत ने अमीन को दिया है. वहीं अदालत ने इस संबंध में सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के भी आदेश दिए हैं. सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे करने का आदेश दिया है. सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि वे अदालत के आदेश का पालन करें. वहीं कोर्ट के इस आदेश को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है क्योंकि वे लोग काफी समय से सर्वे की मांग कर रहे थे.
सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय सोनिका वर्मा की कोर्ट ने यह आदेश दिया है. गौरतलब है कि यह उसी तर्ज पर है जिस प्रकार से वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था.
क्या है विवाद
कोर्ट में दावा श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन मुक्त कराने और शाही ईदगाह को विवादित स्थल से हटाने के लिए दायर किया गया है. इस पर गुरुवार को प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी. अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी.
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