संजय राउत को अदालत से मिली राहत, जानिए क्या है मानहानि मामला

मानहानि मामले में शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत गुरुवार को अदालत में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में वारंट रद्द कराने का अनुरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार कर ली.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 14, 2022, 04:57 PM IST
  • अदालत में पेश नहीं हुए थे संजय राउत
  • कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट को किया रद्द
संजय राउत को अदालत से मिली राहत, जानिए क्या है मानहानि मामला

नई दिल्ली: मुंबई की एक अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) के उसके समक्ष पेश होने के बाद उनके खिलाफ जारी वारंट गुरुवार को रद्द कर दिया.

संजय राउत के खिलाफ वारंट रद्द

शिवडी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ समन जारी करते हुए उनसे चार जुलाई को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा था. हालांकि, वह उस दिन अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था.

संजय राउत गुरुवार को अपने वकीलों के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुए और वारंट रद्द कराने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया.

जानिए क्या है मानहानि का मामला

इससे पहले अदालत ने समन जारी करते हुए कहा था कि पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता (मेधा सोमैया) के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए, ताकि ये अखबारों में छपे और लोग इन्हें पढ़ सकें.

अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि राउत के कहे शब्दों ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है.

मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि राउत ने उनके तथा उनके पति के खिलाफ बेबुनियाद और पूरी तरह अपमानजनक आरोप लगाए तथा उन पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और देखरेख में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया.

इसे भी पढ़ें- सोनिया से पूछताछ के दौरान सड़क पर संग्राम का प्लान, नेशनल हेराल्ड मामले में होंगी तलब

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़