नई दिल्ली: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक स्थानीय अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था. यह फैसला कांग्रेस द्वारा अदालत में अपने सभी हैंडल से 'केजीएफ चैप्टर-2' गाने को हटाने का हलफनामा दाखिल करने के बाद आया है.
क्या आदेश दिया कर्नाटक हाई कोर्ट ने
कांग्रेस को राहत देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक स्थानीय अदालत के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी 'भारत जोड़ो यात्रा' के हैंडल को अस्थायी रूप से संगीत कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित एक मामले में ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था. स्थानीय अदालत ने सोमवार को ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से तीन लिंक हटाने का भी निर्देश दिया था. हाई कोर्ट का यह फैसला कांग्रेस द्वारा अदालत में अपने सभी हैंडल से 'केजीएफ चैप्टर-2' गाने को हटाने का हलफनामा दाखिल करने के बाद आया है.
क्या कहा कांग्रेस के वकील ने
कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पार्टी के सभी सोशल मीडिया हैंडल से 'केजीएफ चैप्टर-2' गाने को हटा दिया जाएगा और याचिकाकर्ता एमआरटी म्यूजिक को स्क्रीन शॉट मुहैया कराए जाएंगे. एमआरटी म्यूजिक, जिसके पास फिल्म 'केजीएफ- चैप्टर 2' के संगीत का कॉपीराइट है, उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार में उनके संगीत का अवैध रूप से उपयोग किया गया.
क्या कहा था स्थानीय अदालत ने
प्रस्तुत किए गए भौतिक साक्ष्यों को देखने के बाद, स्थानीय अदालत ने सोमवार को कहा कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बल देते हैं. इसी वजह से आदेश में साफ कहा गया है कि दोनों कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोज को हटाया जाए जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं. वहीं दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है. पिछले शुक्रवार को एमआरटी म्यूजिक के वकील नरसिम्हन संपत ने कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेट और राहुल गांधी पर एमआरटी म्यूजिक के स्वामित्व वाले कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए एक शिकायत दर्ज की गई है.
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