नई दिल्ली: कर्नाटक हाई कोर्ट ने देर रात सुनवाई करते हुए हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव माने की मंजूरी दे दी. देर रात की सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि कर्नाटक के हुबली के ईदगाह ग्राउंड पर बुधवार से गणेशोत्सव हो सकेगा. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रदेश के हुबली में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी अनुष्ठान की अनुमति देने वाले सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर रात 10 बजे सुनवाई की थी. पुलिस ने हुबली शहर के ईदगाह मैदान में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जहां कर्नाटक हाईकोर्ट ने गणेशोत्सव समारोह की अनुमति दी है.
बंगलुरू के ईदगाह मैदान में भारी पुलिस बल तैनात
जहां एक तरफ हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव मनाने की मंजूरी दे दी गई है तो वहीं बेंगलुरू के ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव मनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है. इसके बाद बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
लगभग डेढ़ हजार पुलिस कर्मी तैनात
कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को विवादित स्थल पर गणेश उत्सव समारोह की अनुमति नहीं देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेंगलुरू के ईदगाह मैदान परिसर में करीब 1,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है. इन कर्मियों में 21 एसीपी, 47 इंस्पेक्टर, 130 सब इंस्पेक्टर, 126 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 900 कांस्टेबल शामिल हैं, जिनकी निगरानी डीसीपी कर रहे हैं.
रैपिड एक्शन फोर्स भी है तैनात
किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के 120 जवानों, 100 विशेष गोला-बारूद विशेषज्ञों की एक टीम, कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) की 10 प्लाटून को भी तैनात किया गया है. पुलिस ने पहले ही इलाके में उपद्रवी तत्वों को हिरासत में ले लिया है और फ्लैग मार्च और धार्मिक नेताओं के साथ कई बैठकें भी की हैं.
इस बीच, चामराजनगर नागरिक मंच, जो गणेश उत्सव मनाने की अनुमति देने का आग्रह कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे. फोरम के अध्यक्ष रामे गौड़ा ने कहा कि संगठन अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगा और उन्हें आने वाले दिनों में जीत हासिल करने का भरोसा है. बाद में ईदगाह मैदान में भव्य तरीके से गणेश उत्सव मनाएंगे.
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