इस राज्य में लागू हुआ SC/ST के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण, सरकार का बड़ा फैसला

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार से कन्नड़ राज्योत्सव दिवस के अवसर पर अनुसूचित जातियों के लिए 17 फीसदी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 फीसदी बढ़ा हुआ आरक्षण लागू करने का निर्देश देते हुए एक अधिसूचना जारी की है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 1, 2022, 06:14 PM IST
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  • कर्नाटक सरकार का SC/ST के लिए बड़ा फैसला
इस राज्य में लागू हुआ SC/ST के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण, सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्य की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. सरकार के इस ऐलान के बाद से SC और ST तबके को बड़ा फायदा पहुंचेगा. कर्नाटक सरकार ने SC और ST के लिए बढ़े हुए आरक्षण को लागू कर दिया है. 

कितना बढ़ा आरक्षण

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार से कन्नड़ राज्योत्सव दिवस के अवसर पर अनुसूचित जातियों के लिए 17 फीसदी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 फीसदी बढ़ा हुआ आरक्षण लागू करने का निर्देश देते हुए एक अधिसूचना जारी की है. हालांकि नौकरशाहों ने कहा है कि कार्यान्वयन के लिए जारी अधिसूचना पर कोई स्पष्टता नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि पहले अस्पष्टताओं को दूर करने की जरूरत है. 

बढ़कर इतना हो जाएगा आरक्षण

अधिसूचना में कहा गया है कि आरक्षण बढ़ाने के संबंध में उनके निर्देशों को 1 नवंबर से लागू किया जाना चाहिए. वरिष्ठ नौकरशाहों ने कहा कि बढ़े हुए आरक्षण को लागू करने के बाद, राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 56 प्रतिशत हो जाएगा. समाज कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं. 

यहां लागू होगा आरक्षण

सरकार द्वारा घोषित अध्यादेश के अनुसार, बढ़ा हुआ आरक्षण सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों पर भी लागू होगा और छात्रों के प्रवेश पर भी लागू होगा. आदेश को कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम और सभी सरकारी उपक्रमों के तहत पंजीकृत कंपनियों और सार्वजनिक संस्थानों में लागू करना होगा. 

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