सजा के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट पहुंची इमरान खान की पार्टी, 'अपहरण' के आरोप

याचिकाकर्ता ने कहा, ‘सरकार खान को अवैध हिरासत में रखे हुए है इमरान खान आज दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर जमान पार्क स्थित अपने आवास पर एक बैठक कर रहे थे, तभी करीब 200 पुलिसकर्मी वहां जबरन घुस गये और हथियार का भय दिखा कर उनका अपहरण कर लिया.’ उन्होंने अदालत से याचिका पर आज (शनिवार को) विचार करने और अधिकारियों से उन्हें उसके समक्ष पेश करने का अनुरोध किया.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 5, 2023, 07:05 PM IST
  • शहबाज सरकार पर लगाए आरोप.
  • इमरान के 'अपहरण' के आरोप.
सजा के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट पहुंची इमरान खान की पार्टी, 'अपहरण' के आरोप

लाहौर. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को पंजाब पुलिस द्वारा हथियार का भय दिखा कर किया गया ‘अपहरण’ करार दिया. पार्टी के अतिरिक्त महासचिव एवं याचिकाकर्ता उमैर नियाजी ने अदालत से बगैर कोई देर किये उनकी याचिका स्वीकार करने और पंजाब पुलिस तथा सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री को अदालत में पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, ताकि उनकी (खान की) सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

200 पुलिसकर्मी जबरन घुसे
याचिकाकर्ता ने कहा, ‘सरकार खान को अवैध हिरासत में रखे हुए है इमरान खान आज दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर जमान पार्क स्थित अपने आवास पर एक बैठक कर रहे थे, तभी करीब 200 पुलिसकर्मी वहां जबरन घुस गये और हथियार का भय दिखा कर उनका अपहरण कर लिया.’ उन्होंने अदालत से याचिका पर आज (शनिवार को) विचार करने और अधिकारियों से उन्हें उसके समक्ष पेश करने का अनुरोध किया.

आदेश दिखाए बगैर 'अपहरण' किया
नियाजी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तोशाखाना मामले में उनकी दोषसिद्धि के अदालती आदेश उन्हें दिखाये बगैर उनका ‘अपहरण’ कर लिया. उन्होंने दावा किया कि खान को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, इसलिए हाईकोर्ट में उन्हें पेश करने का अनुरोध किया गया है. 

सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तारी
तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद की निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिये जाने और तीन साल कैद की सजा सुनाये जाने के बाद दिन में खान (70) को लाहौर के जमान पार्क स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया. इस बीच, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खान को दोषी करार दिये जाने की निंदा की और कहा कि ‘यह न्याय का गला घोंटना और निष्पक्ष सुनवाई के कानून का उल्लंघन है’.

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