सरकार ने गोल्डी बराड़ को घोषित किया आतंकी, इस आतंकवादी संगठन से निकला कनेक्शन

पाकिस्तान स्थित एजेंसी से मदद पा रहा सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ कई हत्याओं में शामिल रहा है. उसने 29 मई, 2022 को पंजाब के लोकप्रिय गायक मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 1, 2024, 08:30 PM IST
  • गोल्डी बराड़ घोषित हुआ आतंकी.
  • मूसलेवाला की हत्या का लिया था जिम्मा.
सरकार ने गोल्डी बराड़ को घोषित किया आतंकी, इस आतंकवादी संगठन से निकला कनेक्शन

नई दिल्ली. कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ गोल्डी बराड़ को केंद्र ने आतंकी घोषित कर दिया है. गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता है और वहीं से अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है. बराड़ को सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया, जिसे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का ‘मास्टरमाइंड’ बताया जाता है. वह पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का निवासी है और वर्तमान में कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहा है. उसने 29 मई, 2022 को पंजाब के लोकप्रिय गायक मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी.

देश के गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि पाकिस्तान स्थित एजेंसी से मदद पा रहा सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ कई हत्याओं में शामिल रहा है और कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार करता है. यही नहीं वह देश में राष्ट्रवाद समर्थक नेताओं को धमकी भरे फोन करने के अलावा फिरौती मांगने, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हत्याओं की जिम्मेदारी भी लेता रहा है.

बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है बराड़
दरअसल गोल्डी बरार का लिंक बब्बर खालसा आतंकी संगठन के साथ सामने आया है. वह हत्याओं को अंजाम देने के लिए सीमा पार से ड्रोन के जरिए आधुनिक हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी तथा आपूर्ति करने और ‘शार्पशूटर’ उपलब्ध कराने में भी शामिल रहा है.

बता दें कि बराड़ के खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस जारी किया हुआ है. बराड़ और उसके सहयोगी पंजाब में तोड़फोड़, आतंकवादी मॉड्यूल को खड़ा करने, लक्षित हत्याओं और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सहित नापाक मंसूबों के माध्यम से शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था को बाधित करने की साजिश रचते रहे हैं.केंद्र सरकार का मानना ​​है कि सतविंदर सिंह उर्फ ​​सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और इसलिए उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया जाता है. 

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