बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी या होंगी कम? जानें चार्जशीट में क्या-क्या शामिल

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के लिए आरोपपत्र दाखिल किया. पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि नाबालिग की ओर से लगाए गए आरोपों के कोई पुष्ट सबूत नहीं मिले हैं. आपको बताते हैं कि चार्जशीट में क्या-क्या शामिल है.

Written by - PTI Bhasha | Last Updated : Jun 15, 2023, 02:20 PM IST
  • यौन उत्पीड़न के लिए आरोपपत्र दाखिल
  • बृजभूषण सिंह के खिलाफ पुलिस का एक्शन
बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी या होंगी कम? जानें चार्जशीट में क्या-क्या शामिल

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निर्वतमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न तथा पीछा करने के अपराधों के लिए आरोपपत्र दाखिल किया और एक नाबालिग पहलवान द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की भी सिफारिश की.

पीड़िता के बयानों के आधार पर मामला रद्द करने का अनुरोध
दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सुमन नालवा ने एक बयान में कहा, 'पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता तथा खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 के तहत पुलिस की एक रिपोर्ट दाखिल की है.'

उन्होंने बताया कि अन्य पहलवानों द्वारा दर्ज कराई शिकायत पर आधारित दूसरे मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है.

जानिए किन धाराओं के तहत दाखिल किया गया आरोपपत्र
सुमन नालवा ने बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के एक निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (यदि कोई किसी को अपराध के लिए उकसाता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य उकसाने के परिणामस्वरूप किया जाता है और जहां उसके दण्ड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न हो), 354, 354ए और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है.

बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने का मंगलवार को अनुरोध करते हुए अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की. साथ ही पुलिस ने नाबालिग और पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों के दोनों मामलों में आरोपपत्र भी दाखिल किया. पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि नाबालिग की ओर से लगाए गए आरोपों के कोई पुष्ट सबूत नहीं मिले हैं.

इसे भी पढ़ें- नाबालिग से यौन शोषण मामले में बृजभूषण को दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट, चार्जशीट दायर

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़