बिहार के विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा, अब जाएगी विधानसभा की सदस्यता?

बिहार के मोकामा क्षेत्र के विधायक और आरजेडी नेता अनंत सिंह को मंगलवार को पटना की एक अदालत ने एके 47 रखने के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है. पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 जून को इस मामले में विधायक को दोषी करार दिया था.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 21, 2022, 04:40 PM IST
  • मोकामा से विधायक हैं अनंत सिंह
  • MLA पर एके 47 रखने का है आरोप
बिहार के विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा, अब जाएगी विधानसभा की सदस्यता?

नई दिल्लीः बिहार के मोकामा क्षेत्र के विधायक और आरजेडी नेता अनंत सिंह को मंगलवार को पटना की एक अदालत ने एके 47 रखने के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है. पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 जून को इस मामले में विधायक को दोषी करार दिया था. 

इस सजा के बाद अब अनंत सिंह के विधानसभा की सदस्यता जाने का भी खतरा है. क्योंकि कानून के मुताबिक दो साल से अधिक सजा होने पर विधायकी समाप्त होने का प्रावधान है.

उच्च अदालत में अपील करेंगे अनंत सिंह
अनंत सिंह के वकील ने हालांकि कहा कि वे इस सजा के खिलाफ उच्च अदालत में अपील दायर करेंगे. अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है.

जानिए क्या है मामला
याद रहे कि पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास बाढ़ थाना के लदवां गांव में 16 अगस्त 2019 को छापेमारी की थी. छापेमारी में विधायक के पुश्तैनी घर से प्रतिबंधित हथियार एके-47, 33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे. इस मामले में बाढ़ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

विधायक और केयर टेकर के खिलाफ अदालत में 5 नवंबर 2019 को चार्जशीट दायर की थी. 

बता दें कि अनंत सिंह अपने दबंग अंदाज और बेबाक बोलचाल के लिए जाने जाते हैं. वह जानवरों से जुड़े अपने शौक को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं.

यह भी पढ़िएः कुत्ते ने बालू पर किया ये 'गंदा काम' तो मालिक ने चला दी गोली

 

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.  

ट्रेंडिंग न्यूज़