अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं, अब 29 अप्रैल को होगी सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं मिली. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है. केजरीवाल ने ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 15, 2024, 01:53 PM IST
  • 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करे ईडी: कोर्ट
  • केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं, अब 29 अप्रैल को होगी सुनवाई

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं मिली. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है. केजरीवाल ने ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है.

24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करे ईडी

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टाल दी है. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी.

 

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उन्होंने आबकारी 'घोटाले' से जुड़े धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की.

केजरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर माना था कि ईडी ने इसे नियमों के मुताबिक ही किया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि बार-बार समन जारी करने के बाद भी जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के बास थोड़ा 'विकल्प बचा' था.

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