नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत देश में पहली बार 14 लोगों को नागरिकता देने का निर्णय किया गया है. गृह मंत्रालय के मुताबिक इन नियमों के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं. ये वे लोग हैं जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर के कारण 31.12.2014 तक भारत आ गए थे.
गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मोदी की गारंटी से जोड़ा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया-मोदी की गारंटी…वादा पूरा होने की गारंटी. आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है. आज दशकों का इंतजार समाप्त हुआ है और CAA के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़नाओं के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बहनों-भाइयों को भारत की नागरिकता मिलनी शुरू हो गयी है. आजादी के समय किए गए वादे को आज नरेंद्र मोदी ने पूरा करके दिखाया है. दशकों तक पीड़ित इन लोगों को न्याय और उनका अधिकार देने के लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं. साथ ही, अपने सभी शरणार्थी बहनों-भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी सरकार CAA से हर एक शरणार्थी को नागरिकता देकर रहेगी.
मोदी की गारंटी…वादा पूरा होने की गारंटी।
आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज दशकों का इंतजार समाप्त हुआ है और CAA के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़नाओं के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बहनों-भाइयों को भारत की नागरिकता…
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) May 15, 2024
केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे. इस अवसर पर गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला. बता दें कि भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था.
#WATCH | Citizenship Certificates were physically handed over to 14 applicants in Delhi today. Digitally signed Certificates are being issued to many other applicants through email: Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/fwpo2FxzlM
— ANI (@ANI) May 15, 2024
नियमों में आवेदन करने के तरीके, जिलास्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है. पूर्णत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है. डायरेक्टर (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता में दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है. इसी क्रम में, निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए.
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