सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव समाप्त, सहमति नहीं बनी

दशहरा अवकाश से पूर्व अंतिम कार्यदिवस पर 30 सितंबर को कॉलेजियम की प्रस्तावित बैठक नहीं हो पायी थी. अदालत खुलने के साथ ही सोमवार को सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक में इस प्रस्ताव को पूर्ण सहमति नहीं मिल पाई. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 10, 2022, 12:33 PM IST
  • सीजेआई ललित ने सहमति के लिए 30 सितंबर को ही साथी जजों को पत्र भेजा था
  • सीजेआई को 2 जजों की सहमति के साथ 2 जजों की असहमति प्राप्त हुई
सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव समाप्त, सहमति नहीं बनी

नई दिल्ली: सीजेआई यूयू ललित की ओर से देश की सर्वोच्च अदालत में 4 जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव समाप्त हो गया है. इस पर कॉलेजियम के सभी सदस्यों की सहमति नहीं मिल पाई.  दशहरा अवकाश से पूर्व अंतिम कार्यदिवस पर 30 सितंबर को कॉलेजियत की प्रस्तावित बैठक नहीं हो पायी थी, क्योंकि जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ उस दिन देर रात तक अदालत में सुनवाई कर रहे थे. वहीं अदालत खुलने के साथ ही सोमवार को सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक में इस प्रस्ताव को पूर्ण सहमति नहीं मिल पाई. 

जताई गई आपत्ति
सीजेआई ललित ने सिफारिश पर सहमति के लिए 30 सितंबर को ही साथी जजों को पत्र भेजा था. सीजेआई के इस प्रस्ताव को जस्टिस संजय किशन कौल ने 1 अक्टूबर को ही और जस्टिस के एम जोसेफ ने 7 अक्टूबर को प्रति उत्तर में पत्र लिखकर अपनी सहमति जताई थी.

पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने सर्कुलेशन द्वारा जजों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी. 

सीजेआई ललित के पत्र के जवाब में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने 1 अक्टूबर को ही पत्र लिखकर कॉलेजियम के लिए पत्र लिखने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी. लेकिन दोनों ही जजों ने सीजेआई द्वारा जिन जजों के नाम की सिफारिश के लिए पत्र लिखा था उन्हें लेकर कोई बात नहीं लिखी गयी. 

क्या कहा गया कॉलेजियम द्वारा
कॉलेजियम द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट के अनुसार सीजेआई ललित ने चार जजो कीं नियुक्ति को लेकर सभी साथी जजों को 2 बार पत्र भेजकर सुझाव मांगे गए थे. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सीजेआई को 2 जजों की सहमति के साथ 2 जजों की असहमति प्राप्त हुई. स्टेटमेंट में कहा गया पत्र लिखकर सुझाव मांगे जाने के चलते ये मामला पूरे देश में चर्चा के लिए आदर्श रूप में सामने आया.

30 सितंबर की कॉलेजियम की बैठक का पूर्ण सहमति से हल नहीं निकलने और कानून मंत्रालय द्वारा नए सीजेआई के नाम का पत्र लिखे जाने के बाद कॉलेजियम ने इस बैठक को समाप्त कर दिया है. इसके साथ ही सीजेआई ललित द्वारा सर्वोच्च अदालत के लिए 4 जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी समाप्त कर दिया गया.

बता दें कि अवकाश के दौरान कानून और न्याय मंत्रालय सीजेआई ललित को पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी सीजेआई के नाम की सिफारिश करने की मांग कर चुका है. सोमवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में देश के नए सीजेआई के नाम के लिए जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ के नाम की सिफारिश किए जाने की खबर है. सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि अगले 1-2 दिन में सीजेआई द्वारा जस्टिस चन्द्रचूड़ के नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी जा सकती हैं.

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