ITR Refund Status: इनकम टैक्स फाइल कर दिया, लेकिन नहीं आया रिफंड? जानिए कहां अटक गया

ITR Refund Status: आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई 2024 नजदीक आ रही है. कुछ करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जबकि कई ने पहले ही ऐसा कर दिया है. इनमें से कई ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने आयकर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. अगर इसमें कई दिनों की देरी हो रही है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Jul 18, 2024, 07:03 PM IST
  • अपना ITR वेरिफाई करना न भूलें
  • आईटीआर फॉर्म खारिज हो जाए तो क्या करें?
ITR Refund Status: इनकम टैक्स फाइल कर दिया, लेकिन नहीं आया रिफंड? जानिए कहां अटक गया

ITR Refund Status: बहुत से करदाता आयकर रिटर्न (ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि) की 31 जुलाई, 2024 की समयसीमा को पूरा करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं. समय पर ITR दाखिल करने से उन्हें आयकर (I-T) विभाग के जुर्माने से बचने में मदद मिलेगी. बहुत से करदाता ऐसे हैं जिन्होंने इसे पहले ही दाखिल कर दिया है. वहीं, उनमें से कुछ ने इसे बहुत पहले ही दाखिल कर दिया था, जो अपने आयकर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं.
ध्यान रहे कि यदि आपने जिसभी वित्तीय वर्ष के लिए अपना रिटर्न दाखिल किया है और उस दौरान आपने अधिक कर का भुगतान किया है, तो आपको रिफंड मिलता है. तो अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो इसके कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका रिफंड अभी भी अटका हुआ है.

अपना ITR वेरिफाई करना न भूलें
-जब आप अपना ITR दाखिल कर रहे हों, तो क्या यह जरूरी है कि आप इसे तुरंत वेरिफाई करें.

-कुछ करदाता 30 दिनों के भीतर अपने ITR को वेरिफाई करने का विकल्प चुनते हैं.

-अगर आप अपना ITR वेरिफाई करना भूल गए, तो आपका रिफंड अटक जाएगा.

-इसलिए, आप इसे वेरिफाई कर सकते हैं और कुछ दिनों के बाद रिफंड आने की संभावना है.

आईटीआर फॉर्म खारिज हो जाए
-आयकर विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आईटीआर की जांच करता है.

-गड़बड़ी को खोजने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज है.

-अगर आयकर विभाग को आपके फॉर्म में कोई समस्या मिलती है, तो वह उसे अस्वीकार कर सकता है.

-अगर ऐसा है, तो आपको उसका एसएमएस और मेल चेक करना होगा. आपको उन गलतियों को सुधारना होगा और उन्हें फिर से भरना होगा.

अगर आपने अपना बैंक खाता सत्यापित नहीं किया
-अगर आप अपना बैंक खाता पूर्व-सत्यापित (pre-validate) करना भूल गए हैं, तो यह ITR रिफंड न मिलने का एक बड़ा कारण हो सकता है.

-कभी-कभी, आपके बैंक खाते के रिकॉर्ड में, आपके नाम, खाता संख्या, IFSC कोड या किसी अन्य डेटा में त्रुटि हो सकती है.

-आयकर विभाग ऐसी विसंगतियों का पता लगाता है और रिफंड रोक देता है.

आयकर रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करें
-यदि आपको रिफंड नहीं मिलता है, तो आप आयकर विभाग से इसे फिर से जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं.

-इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा.

-आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया है.

-सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें, सर्विस रिक्वेस्ट पर जाएं और रिफंड रीइश्यू चुनें. वहां आपको रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा.

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