Sushant Drug Case: सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को मिली जमानत, आत्महत्या के वक्त एक्टर के साथ थे मौजूद

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) को बंबई हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है. उन्हें एक्टर की मौत की जांच के चलते गिरफ्तार किया गया था. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 4, 2022, 02:48 PM IST
  • सुशांत ड्रग केस में सिद्धार्थ पिठानी को मिली जमानत
  • पहले तीन बार जमानत अर्जी हो चुकी थी खारिज
Sushant Drug Case: सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को मिली जमानत, आत्महत्या के वक्त एक्टर के साथ थे मौजूद

नई दिल्ली: बॉलावुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. दिवंगत अभिनेता के रूममेट और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को कोर्ट ने जमानत दे दी गई है. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अचानक हुई मौत के बाद एनसीबी ने फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग कनेक्शन की जांच शुरू की थी. इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल ज्यादातर आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं. वहीं इस मामले में श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, अनन्या पांडे, दीपिका पादुकोण, भारती सिंह समेत कई बॉलीवुड कलाकारों से भी पूछताछ की गई थी.

सिद्धार्थ को मिली जमानत

इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी की पहली तीन जमानत अपील खारिज कर दी गई थी. जिसके बाद सिद्धार्थ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आवेदन एडवोकेट अद्वैत ताम्हंकर द्वारा दायर किया गया था. इस याचिका में पिठानी की तरफ से दलील की दी गई थी कि उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि वह नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल थे.

जबकि एनसीबी की तरफ से तर्क दिया गया कि उनके लैपटॉप और फोन पर वीडियो और अन्य सबूत हैं, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के खातों के जरिए बैंक से हुए लेनदेन भी नशीले पदार्थों की खरीद से जुड़े हैं. मामले में जस्टिस भारती डांगरे ने 50,000 रुपये के निजी बॉन्ड पर जमानत का आदेश दिया है. बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने पिछले साल 28 मई को सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया था.

गलत एक्शन लिया गया

पिठानी पर अन्य आरोपों के साथ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) ने अधिनियम की धारा 27 ए (अवैध यातायात और अपराधियों को शरण देने) के तहत मामला दर्ज किया था.

इस मामले में पिठानी ने अपनी जमानत याचिका में यह भी कहा कि उनके खिलाफ धारा 27 ए को गलत तरीके से लागू किया गया है. उन्हें प्रताड़ित किया गया है. 

जांच का नहीं निकला नतीजा

सुशांत मामले में कई एंगल से जांच की गई है, लेकिन किसी भी जांच का कोई नतीजा नहीं निकला है. दो साल बाद भी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या मामला एक पहेली बना हुआ है.

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