नई दिल्ली: एक्टर साहिल खान ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. खबरों के अनुसार ऑनलाइन सट्टेबाजी एप मामले में साहिल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी. याचिका खारिज होने के बाद एक्टर ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया.
मामले को बताया गलत
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेता से जुड़े इस मामले की सुनवाई अगले साल होगी. साहिल ने पुलिस कार्रवाई और जांच पर रोक लगाने की मांग की है. साहिल ने अपनी याचिका में कहा है वो कभी भी किसी भी तरह के सट्टेबाजी एप पर नहीं थे. उन्होंने FIR के गलत करार दिया है. यह मामला महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप से जुड़ा है.
बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख
साहिल खान ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप लायन बुक में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस महादेव एप्लिकेशन से जुड़ा हुआ माना जा रहा है. इस मामले की सुनवाई फरवरी 2024 में होगी.
सुनवाई पर रोक लगाने की मांग
रिपोर्ट के अनुसार साहिल खान ने अगले साल 2024 की शुरुआत में अपने खिलाफ चांज पर रोक लगाने की मांग की है. इसके अलावा उन्होंने पुलिस द्वारा की जाने वाली दंडात्मक काईरवाई पर भी रोक लगाने की मांग की है.
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.