नई दिल्लीः जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से अबू धाबी जाने की सशर्त इजाजत मिल गई है. यहां जैकलीन IIFA अवॉर्ड में शामिल होंगी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विरोध के बाद भी जैकलीन को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अबू धाबी जाने की अनुमति दी.
31 मई से 6 जून तक के लिए मिली मंजूरी
जैकलीन के वकील अजीत सिंह ने कहा, 'दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीस को 31 मई से 6 जून तक अबु धाबी जाने की इजाजत दे दी है. अबु धाबी में जैकलीन फर्नांडिस IIFA अवॉर्ड में परफार्मेंस के लिए जा रही हैं. कोर्ट ने 6 दिन की इजाजत दी है.'
इन शर्तों के साथ मिली है राहत
जैकलीन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 31 मई से 6 जून के बीच ईडी की ओर से जारी लुक आउट सर्कुलर निलंबित रहेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैकलीन को अबू धाबी में रहने के दौरान अपने होटल के बारे में जानकारी देनी होगी. अधिकारियों को यात्रा कार्यक्रम बताना होगा. सिर्फ 31 मई से 6 जून तक अबू धाबी की यात्रा की अनुमति है. बतौर जमानत 50 लाख की जमा राशि जमा करनी होगी. अभिनेत्री अपनी वापसी के बारे में जांच एजेंसी को बताएगी.
जानिए क्या है पूरा मामला
बता दें कि जैकलीन, कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले के कारण विवादों में हैं. सुकेश पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. आरोप है कि इन्हीं पैसों में से उसने जैकलीन को महंगे गिफ्ट दिए थे. फिलहाल सुकेश को तिहाड़ जेल में रखा गया है.
इस मामले में पुलिस ने जैकलीन के अलावा बॉलीवुड की कई हस्तियों से पूछताछ की थीं, इनमें से एक नाम नोरा फतेही का भी शुमार था. ईडी ने नोरा से भई काफी पूछताछ की थी.
ईडी ने लगाई थी विदेश यात्रा पर रोक
इसी मामले में ईडी ने जैकलीन की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी थी. पिछले महीने ED ने जैकलीन की 7.27 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस की इस अटैच संपत्ति ने 7.12 करोड़ रुपये का फिक्सड डिपोजिट भी शामिल है. बता दें कि जैकलीन श्रीलंकाई नागरिक हैं. वह वर्ष 2009 से भारत में रह रही हैं.
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