Golden Visa : सुपर 30 के आनंद कुमार को UAE ने दिया गोल्डन वीजा मिला, सूची में ये मशहूर हस्तियां भी शामिल
Advertisement
trendingNow12098940

Golden Visa : सुपर 30 के आनंद कुमार को UAE ने दिया गोल्डन वीजा मिला, सूची में ये मशहूर हस्तियां भी शामिल

UAE's Golden Visa:  UAE ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है. सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार मंगलवार ( 6 फरवरी ) को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त सहित उन भारतीय मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल हो गए, जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने 'गोल्डन वीजा' दिया है. 

 

Anand Kumar

Patna :  सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है. यूएई द्वारा 2019 में पेश किया गया सम्मानित गोल्डन वीजा, स्वतंत्र जीवन में और अध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को दिया जाता है. विज्ञान के साथ संस्कृति और कला क्षेत्र के रचनात्मक लोगों को भी गोल्डन वीजा दिया जाता है. गोल्डन वीज़ा केवल सरकार के अधिकारियों द्वारा नामित लोगों को ही दिया जाता है.

गोल्डन वीजा मिलने के बाद आनंद कुमार ने कहा कि गोल्डन वीज़ा प्राप्त करना सम्मान की बात है. मैं इसके लिए अधिकारियों का आभारी हूं.

 

आनंद कुमार कई बार शिक्षा कार्य के निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर चुके हैं. शैक्षणिक क्षेत्र से गोल्डन वीजा प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम है, इसमें अब आनंद शामिल हो गए हैं. अब तक शाहरुख खान, संजय दत्त, बोनी कपूर, रणवीर सिंह, कमल हासन को यह वीजा मिल चुका है.

 

गोल्डन वीजा आपको 10 साल (पहले, पांच साल) के लिए संयुक्त अरब अमीरात में रहने की अनुमति देता है. वीजा, जिसे छह महीने के लिए प्रवेश वीजा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, समाप्ति पर नवीनीकृत किया जा सकता है. जीवनसाथी और बच्चों सहित किसी भी उम्र के परिवार के सदस्यों और असीमित सहायता सेवाओं को प्रायोजित किया जा सकता है.

 

अन्य खाड़ी देशों के विपरीत, एक गोल्डन वीजा धारक प्रायोजक या नियोक्ता के समर्थन के बिना संयुक्त अरब अमीरात में रह सकता है. गोल्डन रेजिडेंस को वैध बनाए रखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के बाहर रहने की अधिकतम अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इससे पहले, वीजा धारकों को विदेश यात्रा करने पर हर छह महीने में यूएई लौटना पड़ता था, लेकिन अब यह नियम खत्म कर दिया गया है. यदि गोल्डन रेजिडेंस वीजा के मूल धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्य अब परमिट समाप्त होने तक संयुक्त अरब अमीरात में रह सकते हैं.

 

इसके अलावा, नए कानूनों के तहत उद्यमी-निवेशक यूएई में किसी स्टार्टअप में निवेश करके 10 साल का निवास वीजा भी प्राप्त कर सकते हैं.

Trending news