WhatsApp ने भारत में इतने लाख यूजर्स को किया Ban! देखें कहीं आपका नाम तो नहीं लिस्ट में
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WhatsApp ने भारत में इतने लाख यूजर्स को किया Ban! देखें कहीं आपका नाम तो नहीं लिस्ट में

वॉट्सएप ने जनवरी के महीने में भारत में 29 लाख से अधिक अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह आंकड़ा नए आईटी नियमों 2021 के अनुपालन में पिछले साल दिसंबर में देश में ब्लॉक किए गए 36.77 लाख खातों से काफी कम है.

WhatsApp ने भारत में इतने लाख यूजर्स को किया Ban! देखें कहीं आपका नाम तो नहीं लिस्ट में

WhatsApp एक तरफ जहां नए-नए फीचर्स ला रहा है, तो वहीं रूल्स तोड़ने वालों पर एक्शन भी ले रहा है. वॉट्सएप ने जनवरी के महीने में भारत में 29 लाख से अधिक अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह आंकड़ा नए आईटी नियमों 2021 के अनुपालन में पिछले साल दिसंबर में देश में ब्लॉक किए गए 36.77 लाख खातों से काफी कम है. कंपनी ने अपनी नई रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है. 

2,918,000 अकाउंट्स को किया बैन

कंपनी ने अपनी मंथली रिपोर्ट में कहा, '1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच, 2,918,000 वॉट्सएप अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इनमें से 1,038,000 खातों को एक्टिव रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था.'सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में लगभग 500 मिलियन यूजर हैं, उसे देश में जनवरी में 1,461 शिकायत रिपोर्ट मिलीं और 'कार्रवाई' के रिकॉर्ड 195 थे.

शिकायत अपील समिति की हुई शुरुआत

कंपनी ने प्रवक्ता ने कहा, 'इस रिपोर्ट में प्राप्त यूजर्स की शिकायतों और वॉट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए वॉट्सएप की अपनी प्रिवेंटिव क्शन का डिस्क्रिप्शन शामिल है.' इस बीच, लाखों भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को शिकायत अपील समिति (जीएसी) की शुरुआत की, जो कंटेंट और अन्य मुद्दों के बारे में उनकी चिंताओं पर गौर करेगी.

बिग टेक कंपनियों को वश में करने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने के लिए न्यूली फॉर्म्ड पैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा अपील पर गौर करेगा. आईटी मंत्रालय ने पिछले महीने तीन शिकायत अपील समितियों (जीएसी) की स्थापना के लिए अधिसूचित किया था, जैसा कि हाल ही में संशोधित आईटी नियम, 2021 के तहत आवश्यक है.

(इनपुट-आईएएनएस)

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