आईपीएल से पहले इस मामले में फंसे धोनी, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश, क्या है पूरा मामला?
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आईपीएल से पहले इस मामले में फंसे धोनी, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश, क्या है पूरा मामला?

MS Dhoni Jharkhand High Court: भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2025) के अगले सीजन में भी खेलते नजर आएंगे. आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले उनकी टीम चेन्नई सुपरकिंग्स ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया है.

आईपीएल से पहले इस मामले में फंसे धोनी, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश, क्या है पूरा मामला?

MS Dhoni Jharkhand High Court: भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2025) के अगले सीजन में भी खेलते नजर आएंगे. आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले उनकी टीम चेन्नई सुपरकिंग्स ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया है. वह अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में रिटेन हुए हैं. दरअसल, बीसीसीआई ने भारत के लिए 5 या उससे अधिक समय से क्रिकेट नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों को अनकैप्ड कैटेगरी में रखने का फैसला किया है. इस नियम को 2021 में समाप्त कर दिया गया था. उसे इस बार फिर से लागू कर दिया गया है. इसका फायदा उठाते हुए चेन्नई ने धोनी को 4 करोड़ रुपये में ही रिटेन कर लिया.

किस मामले में फंसे धोनी?

अब आईपीएल के अगले सीजन से पहले धोनी एक मामले में फंस गए हैं. यहां तक कि उन्हें हाई कोर्ट से नोटिस भी मिल गया है. दरसअल, झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को चेन्नई सुपरकिंग्स के पूर्व कप्तान धोनी को उनके पूर्व साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा दायर एक मामले में नोटिस जारी किया. दिवाकर और दास 'आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड' के निदेशक हैं. उन्होंने धोनी के साथ उनके नाम से क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए समझौता किया था.

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धोनी ने दर्ज कराई थी शिकायत

धोनी ने उन दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पांच जनवरी को रांची में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 में उनके द्वारा इसका अधिकार रद्द किए जाने के बाद भी दोनों ने उनके नाम का उपयोग जारी रखा. क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि उनके साथ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई.

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हाई कोर्ट ने धोनी को दिया ये आदेश

दिवाकर और दास ने रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उनके विरुद्ध लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने धोनी को इस मामले में उपस्थित होकर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है.

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