SSY Interest Rate: अक्टूबर शुरू होने के साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. 1 अक्टूबर से लागू हुए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) नियमों में कई बदलाव किये गए हैं. नए नियम के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के खाते का संचालन बेटी के कानूनी अभिभावक या उसके माता-पिता ही कर सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने साल 2015 में की थी. पीएम मोदी ने बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया था, ताकि माता-पिता को कम उम्र से ही अपनी बेटी के लिए बचत शुरू करने को प्रोत्साहित किया जा सके.
एक बेटी के नाम पर केवल एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है. इस योजना में महज 250 रुपये से अकाउंट को ओपन कराया जा सकता है. सरकार की ओर से इस योजना में लगभग आठ फीसदी से ज्यादा ब्याज मिलता है. इस खाते को बेटी के जन्म के समय या फिर 10 साल की उम्र तक ही खोला जा सकता है.
अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाना हो, तो आप अपने घर के पास स्थित डाकघर या इस योजना के तहत पंजीकृत बैंक के कार्यालय जा सकते हैं. इस खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि जमा की जा सकती है. बेटी के बालिग होने तक खाता अभिभावक द्वारा ही संचालित किया जा सकता है.
नए नियम के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों के कानूनी अभिभावक की तरफ से खाता संचालित नहीं किये जाने पर यह खाता बंद हो सकता है. इसके तहत यह भी बदलाव किया गया था, पहले इस खाते को बेटी की मौत या बेटी के रहने का पता बदलने पर बंद किया जा सकता था. लेकिन अब खाताधारक की जानलेवा बीमारी भी इसमें शामिल की गई है.
तीसरी बेटी के जन्म पर भी सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट खोला जा सकता है. इस नियम के तहत पहली बेटी के बाद होने वाली दो जुड़वां बेटियों के लिए अकाउंट खोलने का प्रावधान है. इस तरह कोई व्यक्ति अपनी तीन बेटियों के लिए खाता खुलवा सकता है.
पहले के नियमों के तहत बिटिया 10 साल की उम्र में खाते को ऑपरेट कर सकती थी. लेकिन नए नियमों के तहत इसमें बदलाव किया गया है. नए नियमों के तहत 18 साल की उम्र से पहले बेटियों को सुकन्या समृद्धि का खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं है. 18 साल की उम्र तक अकाउंट को कानूनी अभिभावक ही ऑपरेट करेंगे.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत किये गए निवेश पर ब्याज कितना मिलेगा, इसको लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से हर तिमाही समीक्षा की जाती है. 30 सितंबर को खत्म हुई तिमाही में ब्याज दर को 8.2% सालाना पर कायम रखा गया है. सुकन्या समृद्धि के अकाउंट की मैच्योरिटी पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पैसा मिलता है.
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