Pakistan: पीएम शहबाज शरीफ का भगोड़ा बेटा लौटा पाकिस्तान, इसलिए देश छोड़ भागा था लंदन
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Pakistan: पीएम शहबाज शरीफ का भगोड़ा बेटा लौटा पाकिस्तान, इसलिए देश छोड़ भागा था लंदन

Prime Minister of Pakistan: प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के भगोड़े बेटे सुलेमान शहबाज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर से पहले आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है.

बेटे सुलेमान शहबाज़ को गले लगाते शहबाज शरीफ (@pmln_org)

Shehbaz Sharif News: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के भगोड़े बेटे सुलेमान शहबाज़ भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने के लिए रविवार तड़के वतन लौट आए. वह करीब चार साल से लंदन में रह रहे थे.

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने 2018 के आम चुनाव से पहले उनके और उनके परिवार के खिलाफ मामले दर्ज किए थे, जिसके बाद से सुलेमान लंदन में रह रह थे. वह कुछ दिन तो जांच में शामिल हुए, लेकिन फिर लंदन चले गए.

हाई कोर्ट ने लगाई थी गिरफ्तारी पर रोक
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले सुलेमान की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) और एनएबी के धन शोधन के मामले में उन्हें गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी थी. अदालत ने उन्हें 13 दिसंबर से पहले आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था.

पीएमएलएन ने शेयर किया सुलेमान की वापसी वीडियो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर सुलेमान के घर लौटने और अपने पिता से मिलने और उन्हें गले लगाने का एक वीडियो साझा किया.

 

सुलेमान ने अपनी वापसी से पहले एक बयान में कहा था कि नई व्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए उनके और उनके परिवार के खिलाफ ‘फर्जी’ मामले दर्ज किए जाने के बाद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था. उन्होंने इन मामलों को राजनीतिक तौर पर प्रताड़ित करने का सबसे बदतर उदाहरण बताया.

एफआईए ने शहबाज शरीफ और उनके बेटों हमजा और सुलेमान के खिलाफ नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून और धनशोधन रोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

सुलेमान के खिलाफ जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट
सुलेमान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. हालांकि, अदालत को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में एफआईए ने कहा था कि वारंट पर अमल नहीं हो सका, क्योंकि सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं थे और विदेश चले गए थे.

निचली अदालत ने इस साल जुलाई में 16 अरब रुपये के धन शोधन मामले में सुलेमान और एक अन्य संदिग्ध को भगोड़ा अपराधी भी घोषित किया था.

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