Black Magic: महिला को बच्चा नहीं हो रहा था, तांत्रिक ने हड्डियों से बना चूरन खिला दिया और फिर...
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Black Magic: महिला को बच्चा नहीं हो रहा था, तांत्रिक ने हड्डियों से बना चूरन खिला दिया और फिर...

Pune Police: इस मामले में कई ट्विस्ट देखने को मिले हैं. पहले तो यह तांत्रिक वाला मामला सामने आया और फिर इसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने शादी के समय दहेज की मांग की थी. फिलहाल पुलिस ने अंधविश्वास विरोधी और काला जादू अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई हैं.

Black Magic: महिला को बच्चा नहीं हो रहा था, तांत्रिक ने हड्डियों से बना चूरन खिला दिया और फिर...

Woman Takes Powder Of Bones: देश में अंधविश्वास के कारनामें नहीं रुक रहे हैं और कई बार इसमें लोगों की जान भी जोखिम में पड़ जाती यही. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक तांत्रिक ने महिला को बच्चा नहीं होने के चलते हड्डियों का चूरन खिला दिया. यह सब तब हुआ था जब लंबे समय से महिला को बच्चा नहीं हो रहा था और वह काला जादू के लिए तांत्रिक के पास पहुंची थी.

महिला ने गंभीर आरोप लगाए
दरअसल, यह घटना महाराष्ट्र के पुणे की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले का खुलासा होने के बाद महिला और उसकी ससुराल से संबंधित अन्य भी कई मामले सामने आ गए जिसमें महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. बताया जा रहा है कि महिला की शादी 2019 में हुई थी. आरोप है कि महिला के ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसे घर पर अंधविश्वास में ढकेलने को मजबूर किया.

 हड्डियों का पाउडर खाने को मजबूर
इसके बाद महिला को जबरदस्ती एक तांत्रिक के पास श्मशान में ले जाया गया, जहां उसे मरे हुए इंसानों की हड्डियों का पाउडर खाने को मजबूर किया गया है. उससे कहा गया कि यह काला जादू है और ऐसा करने पर उसका बांझपन दूर हो जाएगा. महिला को इंसानी हड्डियों का पाउडर पानी के साथ खिलाया गया. महिला का आरोप है कि उसे कोई बच्चा नहीं था. इसलिए उसका पति, ससुराल वाले और अन्य आरोपी अमावस्या के दौरान काला जादू करते थे.

मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे एक विशेष झरने में नहाने के लिए भी मजबूर किया गया. उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया. फिलहाल महिला की शिकायत के बाद पुणे शहर की इस घटना को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. शिकायत आवेदन के अनुसार दूसरे मामले में पुलिस ने अंधविश्वास विरोधी और काला जादू अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई हैं.

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