High Court में वकीलों से टिप्स लेने के लिए स्वीपर करता था Paytm का इस्तेमाल, तस्वीर हुई वायरल
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High Court में वकीलों से टिप्स लेने के लिए स्वीपर करता था Paytm का इस्तेमाल, तस्वीर हुई वायरल

Allahabad High Court: वायरल तस्वीर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमादार को कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों से टिप्स लेते हुए दिखाया गया है. जमादार ने वकीलों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का एक नया तरीका निकाला और अपनी कमर पर एक पेटीएम कोड स्टिकर को चिपका लिया.

 

High Court में वकीलों से टिप्स लेने के लिए स्वीपर करता था Paytm का इस्तेमाल, तस्वीर हुई वायरल

Paytm To Receive Tips From Lawyers: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के कोर्टहाउस के अंदर सफाई कर्मचारी द्वारा वकीलों से पेटीएम के जरिए टिप लेने के मामला सामने आया है. गुरुवार को इस घटना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए अदालत सफाई कर्मचारी को निलंबित कर दिया. वायरल तस्वीर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमादार को कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों से टिप्स लेते हुए दिखाया गया है. जमादार ने वकीलों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का एक नया तरीका निकाला और अपनी कमर पर एक पेटीएम कोड स्टिकर को चिपका लिया.

कोर्टहाउस के अंदर सफाई कर्मचारी लेता था टिप

कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद स्वीपर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू की गई. हाईकोर्ट के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Hight Court) के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल (Justice Rajesh Bindal) ने दिया है. रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग द्वारा पारित निलंबन आदेश दिया गया है, जिसमें कोर्ट जमादार कर्मचारी राजेद्र कुमार को कोर्ट परिसर में पेटीएम वॉलेट का यूज करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया गया.

 

 

कोर्ट ने जमादार को किया निलंबित

कोर्ट द्वारा निलंबन आदेश में आगे कहा गया कि व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यापार, पेशे या व्यवसाय में नहीं लगा है, उसे निलंबन अवधि के दौरान मौलिक नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा. अधिसूचना के अनुसार, जमादार अदालत के नजारत डिवीजन में काम करना जारी रखेंगे और ऑथराइजेशन के अनुमति के बिना काम छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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